Lockdown in Pakistan : मोटरसाइकिल-रिक्शा, मैरिज हॉल पर प्रतिबंध, कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम, लाहौर का हाल बेहाल
Lockdown in Pakistan : पाकिस्तान के लाहौर में 'ग्रीन लॉकडाउन' लागू किया गया है. यहां कई चीजों पर सरकार की ओर से प्रतिबंध लगा दिया गया है. जानें आखिर क्या है वजह
Lockdown in Pakistan : पाकिस्तान वायु प्रदूषण से जूझ रहा है. पंजाब सरकार ने बुधवार को लाहौर में धुंध वाले चिन्हित हॉटस्पॉटों में ‘ग्रीन लॉकडाउन’ लागू कर दिया. इसमें बारबेक्यू जॉइंट्स, मोटरसाइकिल-रिक्शा और मैरिज हॉल पर प्रतिबंध लगाया गया है. वायु गुणवत्ता विशेषज्ञों ने इन उपायों को अपर्याप्त बताया है, साथ ही कहा है कि इसे गलत तरीके से लागू किया गया है. इस संबंध में पाकिस्तान के अंग्रेजी वेबसाइट डॉन ने खबर प्रकाशित की है.
सरकार ने लाहौर में बढ़ते प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने की कोशिश के तहत यह कदम उठाया है, जो दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है. बुधवार को, शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 588 पर पहुंच गया, जिसका स्तर अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग था. बुधवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक सबसे कम AQI 200 से नीचे दर्ज किया गया, हालांकि यह अभी भी स्वस्थ हवा के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों से ज्यादा था.
“ग्रीन लॉकडाउन” 31 अक्टूबर से लागू
पंजाब विधानसभा में बोलते हुए पंजाब की वरिष्ठ मंत्री मरियम औरंगजेब ने घोषणा की कि लाहौर में 11 इलाकों को स्मॉग हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना गया है. इसमें शिमला हिल सबसे अधिक प्रभावित है. उन्होंने पुष्टि की कि “ग्रीन लॉकडाउन” गुरुवार, 31 अक्टूबर से लागू होगा. इससे पहले पंजाब पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के महानिदेशक डॉ. इमरान हामिद शेख ने ग्रीन लॉकडाउन अधिसूचना जारी की थी. प्रदूषण वाले हॉटस्पॉट की बात करें तो इसमें डेविस रोड, एगर्टन रोड, डूरंड रोड, कश्मीर रोड, शिमला हिल से गुलिस्तान सिनेमा तक एबट रोड, शिमला हिल से रेलवे मुख्यालय तक एम्प्रेस रोड और डूरंड रोड से अल्लामा इकबाल रोड तक क्वीन मैरी रोड जैसी प्रमुख सड़कों को शामिल किया गया है.
कार्यालय के आधे कर्मचारी को वर्क फ्रॉम होम दिया गया
ग्रीन लॉकडाउन के तहत शिमला हिल के 1 किलोमीटर के दायरे में सभी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. कॉमरसियल जेनरेटर और किंग्की मोटरसाइकिल-रिक्शा का उपयोग प्रतिबंधित है, जबकि रात 8 बजे के बाद खुले में बारबेक्यू गतिविधियों पर प्रतिबंध है. इसी तरह, उचित उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालियों के बिना चारकोल, कोयला या लकड़ी का उपयोग करने वाले खाद्य दुकानों को संचालन बंद करने को कहा गया है. टेंट हाउस और विवाह हॉल को रात 10 बजे तक बंद करने को कहा गया है. भारी परिवहन वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा जबकि कार्यालय के आधे कर्मचारी घर से काम करेंगे.