संयुक्त अरब अमीरात में गैर-मुस्लिमों के लिए भी बना विवाह कानून, किये गये हैं ये प्रावधान

Abu Dhabi non-Muslim civil marriage: नये कानून में लोगों को सिविल मैरिज, तलाक, निर्वहन भत्ता, बच्चों की ज्वाइंट कस्टडी के अलावा पितृत्व प्रमाण एवं विरासत को शामिल किया गया है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 7, 2021 6:49 PM
an image

अबु धाबी: संयुक्त अरब अमीरात ने अन्य इस्लामिक देशों के शरीया कानून से इतर एक ऐसे कानून को मंजूरी दी है, जो लोगों को विवाह करने, तलाक लेने समेत कई तरह की छूट देता है. अबु धाबी के शेख खलीफा बिन जायेद अल-नाहयान ने इस कानून को मंजूरी दी है. शेख खलीफा बिन जायेद अल-नाहयान सात अमीरातों के संघ के प्रमुख भी हैं.

नये कानून में लोगों को सिविल मैरिज, तलाक, निर्वहन भत्ता, बच्चों की ज्वाइंट कस्टडी के अलावा पितृत्व प्रमाण एवं विरासत को शामिल किया गया है. अबु धाबी की सरकारी न्यूज एजेंसी डब्ल्यूएएम (WAM) रविवार को यह जानकारी दी. इसमें कहा गया है कि शेख ने जो कानून पारित किया है, उसमें गैर-मुस्लिमों को विवाह करने की अनुमति दी जायेगी.

संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले गैर-मुस्लिम नये कानून के तहत तलाक भी ले पायेंगे और सिविल लॉ के अनुरूप बच्चों की ज्वाइंट कस्टडी भी मिल सकेगी. संयुक्त अरब अमीरात में खाड़ी के अन्य देशों की तरह शरीया कानून लागू था, जिसमें अब बड़ा संशोधन किया गया है. कहा जा रहा है कि क्षेत्र में बिजनेस हब के रूप में अपनी पहचान बनाये रखने के उद्देश्य से यह फैसला किया गया है.

Also Read: देश में रह रहे गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी भारत की नागरिकता, केंद्र ने मांगा आवेदन

रिपोर्ट में कहा गया है कि गैर-मुस्लिमों के परिवार के मामलों से जुड़े केस की सुनवाई के लिए अबु धाबी में नये कोर्ट की स्थापना की जायेगी. यह कोर्ट अंग्रेजी और अरबी दोनों भाषाओं में काम करेगा. गैर-मुस्लिम मामलों से जुड़े इस सिविल लॉ को अपनी तरह का बिल्कुल अलग ही कानून बताया जा रहा है.

पिछले साल ही संयुक्त अरब अमीरात ने कई कानूनों में संशोधन किये थे. इसमें विवाह पूर्व यौन संबंधों और शराब के सेवन को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया. साथ ही ‘ऑनर किलिंग’ से निबटने के लिए जो कड़े कानूनी प्रावधान थे, उसमें संशोधन करके कानूनों को नरम किया गया है.

Posted By: Mithilesh Jha

Exit mobile version