पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर चलेगा राष्ट्रद्रोह का मुकदमा? सरकार ने बनायी कमेटी

लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता से बेदखल किये गये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने वाली है. उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा शुरू हो सकता है. सरकार ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है. सुप्रीम कोर्ट पहले ही इमरान को झटका दे चुका है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 15, 2022 5:53 PM

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान (Imran Khan) की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है, जो इस बात की गुंजाइश का पता लगायेगी कि इमरान खान के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा शुरू किया जा सकता है या नहीं. पाकिस्तान के टीवी चैनल जियो न्यूज (GEO News) के हवाले से न्यूज एएजेंसी एएनआई ने यह खबर दी है.

कमेटी को दी गयी है ये जिम्मेदारी

इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के फेडरल कैबिनेट ने कमेटी के गठन की मंजूरी शुक्रवार को दे दी. इसमें कहा गया है कि यह कमेटी बतायेगी कि पाकिस्तान के संविधान के आर्टिकिल 6 के तहत इमरान खान के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलेगा या नहीं. बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहते इमरान खान ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए संविधान के विरुद्ध काम किया था.

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विधि मंत्री की अध्यक्षता में बनी कमेटी

कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब (Marriyum Aurangzeb) ने कहा कि विधि मंत्री आजम नजीर तरार की अगुवाई में कमेटी का गठन किया गया है. सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया गया, जिसमें शीर्ष अदालत ने स्वत: संज्ञान लेते हुए नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कसीम सूरी के निर्णय को पलट दिया था.

इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को सूरी ने कर दिया था खारिज

इमरान खान की सरकार के खिलाफ लाये गये अविश्वास प्रस्ताव को 3 अप्रैल को सूरी ने खारिज कर दिया था. उन्होंने इसे ‘असंवैधानिक’ और ‘विदेशी शक्तियों’ से प्रेरित बताया था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अपने विस्तृत जजमेंट में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें विदेशी साजिश का दावा किया गया था.

अविश्वास प्रस्ताव के पीछे बतायी थी विदेशी साजिश

कोर्ट ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव के पीछे कोई विदेशी साजिश थी, इसकी जांच नहीं हुई है. इतना ही नहीं, जस्टिस मजहर आलम खान मियांखेल ने कहा कि राष्ट्रपति आरिफ अल्वी, तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान, नेशनल असेंबली के तत्कालीन स्पीकर असद कैसर, पूर्व डिप्टी स्पीकर सूरी और पूर्व विधि मंत्री फवाद चौधरी ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया. कोर्ट ने कहा कि संसद तय करे कि आर्टिकल 6 के तहत इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की जाये या नहीं.

शहबाज शरीफ की सरकार ने बनायी स्पेशल कमेटी

मरियम औरंगजेब ने कहा कि शहबाज शरीफ की अगुवाई वाली सरकार ने अब एक स्पेशल कमेटी का गठन किया है. विधि मंत्री आजम नजीर तरार को इसका चेयरमैन बनाया गया है. यह कमेटी आगामी कैबिनेट मीटिंग में अपने सलाह देगी.

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