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सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बौखलाए इमरान खान, एक साथ बुलाई कैबिनेट और संसदीय दल की बैठक, करेंगे बड़ा फैसला

'अगर डिप्टी स्पीकर के फैसले को सर्वोच्च अदालत दुरुस्त करार दे देती, तो पूरे संसद पर स्पीकर हावी हो जाते. स्पीकर तानाशाह बन जाते. पूरी संसदीय व्यवस्था और संसद का वजूद बेमानी हो जाता. अगर स्पीकर का यह फैसला मान लिया जाता कि वे संसद को वोटिंग से रोक सकते हैं, तो यह एक संवैधानिक हादसे जैसा हो जाता.'

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 8, 2022 7:25 AM

इस्लामाबाद/नई दिल्ली : नेशनल असेंबली भंग करने और डिप्टी स्पीकर द्वारा अविश्वास प्रस्ताव खारिज किए जाने के मामले पर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान पूरी तरह बौखला गए हैं. बौखलाहट में उन्होंने शुक्रवार को अपने मंत्रिमंडल और पार्टी के संसदीय दल की बैठक एक साथ बुलाई है. इसके साथ ही, उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करने का भी फैसला किया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होना तय माना जा रहा है. कयास यह लगाया जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होने से पहले ही इमरान खान कोई बड़ा फैसला करेंगे. संभावना यह भी जाहिर की जा रही है कि कहीं वोटिंग से पहले वे अपने पद से इस्तीफा देकर चुनाव कराने का ऐलान कर सकते हैं.

बताते चलें कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की ओर से विदेशी साजिश के चलते अविश्वास प्रस्ताव खारिज और नेशनल असेंबली भंग किए जाने के मामले पर फैसला आने के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने एक ट्वीट के जरिए कैबिनेट की बैठक बुलाने का ऐलान किया. अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी. इसके साथ ही, वे शुक्रवार को पाकिस्तान की जनता को संबोधित करेंगे.

आखिरी बॉल तक संघर्ष करूंगा

इमरान खान ने अपने ट्वीट में लिखा, “मैंने कल कैबिनेट की बैठक बुलाई है. इसके साथ ही, संसदीय दल की बैठक भी बुलाई है और मैं कल देश को संबोधित भी करूंगा. देश के लिए मेरा संदेश ये है कि मैं हमेशा से पाकिस्तान के लिए संघर्ष करता रहा हूं और आखिरी बॉल तक संघर्ष करूंगा.”


नेशनल असेंबली में सदन की बैठक आज

इससे पहले मुख्य न्यायाधीश उमर अता बांदियाल की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने संसद के डिप्टी स्पीकर के फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए संसद को बहाल करने का फैसला सुनाया. सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि 9 अप्रैल को सदन की बैठक बुलाई जाए. बता दें कि बीते तीन अप्रैल को प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को डिप्टी स्पीकर ने विदेशी साजिश करार देते हुए संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत रद्द कर दिया था. उसके बाद इमरान खान की सिफारिश पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया था.

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अविश्वास प्रस्ताव पर होगी वोटिंग

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संविधान के जानकार सलमान अकरम राजा ने मीडिया को बताया कि अगर डिप्टी स्पीकर के फैसले को सर्वोच्च अदालत दुरुस्त करार दे देती, तो पूरे संसद पर स्पीकर हावी हो जाते. स्पीकर तानाशाह बन जाते. पूरी संसदीय व्यवस्था और संसद का वजूद बेमानी हो जाता. अगर स्पीकर का यह फैसला मान लिया जाता कि वे संसद को वोटिंग से रोक सकते हैं, तो यह एक संवैधानिक हादसे जैसा हो जाता, जिसका नुकसान संवैधानिक व्यवस्था को उठाना पड़ता. सलमान अकरम राजा के अनुसार, इस फैसले के बाद न केवल संसद बहाल हो जाएगी, बल्कि संसद में मामला दोबारा वहीं से शुरू होगा, जहां से इस गड़बड़ी की शुरुआत हुई थी. कुल मिलाकर यह कि इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी.

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