Imran Khan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लाहौर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. गिरफ्तारी के डर से अचानक हाई कोर्ट पहुंचे इमरान खान को इस्लामाबाद और लाहौर में दर्ज आठ एफआईएस से प्रोटेक्टिव बेल मिल गई है. इससे पहले, इस्लामाबाद की कोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. इसके बाद, इस्लामाबाद पुलिस दो बार इमरान खान को गिरफ्तार करने लाहौर भी जा चुकी है. हालांकि, उन्हें दोनों बार नाकामी हाथ लगी है. इन्हीं सबसे बचने के लिए इमरान खान ने अब हाईकोर्ट की शरण ली है.
इमरान खान का दावा है कि इस्लामाबाद जाने पर उनकी हत्या हो सकती है. इसी के मद्देनजर उन्होंने कोर्ट से वर्चुअली तरीके से पेश होने की अनुमति मांगी थी. बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के प्रमुख इमरान खान तोशाखाना मामले में गिरफ्तारी से बच रहे हैं और अपने जमान पार्क स्थित घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं. इमरान खान के घर को उनके सैकड़ों समर्थकों ने घेर रखा है. पिछले कुछ दिन से समर्थकों की पुलिस और रेंजर्स से झड़प हो रही हैं.
इससे पहले, पीटीआई नेता फवाद चौधरी ने शुक्रवार को मीडियाकर्मियों से कहा था कि इमरान खान खुद लाहौर हाई कोर्ट आएंगे और न्यायाधीश को आश्वासन देंगे कि वह इस्लामाबाद की अदालत में जाने को तैयार हैं. उन्होंने कहा कि अदालत को शपथपत्र भी दिया गया है. इस्लामाबाद में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने 28 फरवरी को इमरान खान के लिए गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट दोबारा जारी किया था और पुलिस को 18 मार्च तक उन्हें अदालत में लाने को कहा था. न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इमरान खान को अदालत से किसी तरह की राहत मिलने से पहले बिना शर्त आत्मसमर्पण कर देना चाहिए. इमरान खान मामले में कई सुनवाइयों में शामिल नहीं हुए हैं.