Imran Khan News: पाकिस्तान के अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ तोशखाना भ्रष्टाचार मामले की आज लाहौर हाई कोर्ट सुनवाई करेगा. वहीं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष इमरान खान के साथ सभी पार्टी के सभी प्रमुख नेताओं के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है.
एजेंसी बिजनेस रिकॉर्डर के अनुसार, सरकार या उसके संगठनों की आलोचना को राजद्रोह माना गया है. बताया जाता है कि पाकिस्तान में सरकार के विरोध में की जाने वाली टिप्पणी को आपराधिक कहना अंग्रेजी शासन का 1860 में शुरू किया गया एक कानून है. यह नियम पिछले 30 मार्च तक पाकिस्तान में बना रहा. लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इस कानून को बदला. कोर्ट ने पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 124-ए को खारिज करते हुए एक संक्षिप्त आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया था, जो कोई भी शब्दों से या तो बोली जाने वाली या संकेतों से या नफरत में लाने या संघीय या प्रांतीय सरकार की अवमानना करने का प्रयास करता है. उसे आजीवन कारावास या जुर्माने के साथ तीन साल तक की सजा होगी.
इससे पहले, पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को दंगा के कुल 8 मामलों में अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया. कोर्ट ने इमरान खान की जमानत को 18 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है. हालांकि, जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान इमरान खान कोर्ट में मौजूद नहीं थे. इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमेर फारूक की अध्यक्षता वाली पीठ ने इमरान खान को राहत दी है.
उल्लेखनीय है कि 18 मार्च को कोर्ट परिसर के बाहर झड़पें हुईं थीं, जब इमरान खान लाहौर से तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई में भाग लेने के लिए पहुंचे. इस दौरान पीटीआई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच टकराव के दौरान 25 से अधिक सुरक्षाकर्मी घायल हो गए, जिसके बाद अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने इस मामले में कोर्ट की सुनवाई को 30 मार्च तक के लिए टाल दिया.