Imran Khan Arrest: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है. इसी कड़ी में पाकिस्तान की डॉन न्यूज की ओर से खबर है कि लाहौर में पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान के आवास के बाहर बख्तरबंद पुलिस वाहन पहुंचे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का कहना है कि इमरान की गिरफ्तारी हो सकती है.
Armoured police vehicles arrive outside Pakistan Tehreek-e-Insaf Chairman (PTI) Imran Khan’s residence in Lahore as senior Islamabad police official said police intended to arrest him. PTI workers gather outside Imran Khan's residence: Pakistan's Dawn News pic.twitter.com/MqZqrTgO53
— ANI (@ANI) March 14, 2023
आवास के बाहर जुटे समर्थक: वहीं, इमरान खान के समर्थकों की भारी भीड़ भी इमरान खान के आवास के बाहर खड़ी हो गई है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक समर्थकों के हाथ में लाठी डंडे भी है. इससे पहले भी जब पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने उनके आवास पहुंची थी तो समर्थकों ने पहले पुलिस का रास्ता रोक लिया था. इसके बाद पुलिस की समर्थकों के साथ झड़प भी हुई थी. वहीं, किसी तरह जब पुलिस इमरान के कमरे तक पहुंची तो खान वहां से निकल चुके थे.
इमरान खान के खिलाफ क्या है मामला: बता दें, पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के खिलाफ दो गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं. इमरान खान पर एक महिला जज को धमकाने का आरोप है. दरअसल, बीते साल एक जनसभा के दौरान इमरान ने एक महिला जज को धमकी दी थी, उन्होंने पुलिस पर भी कई आरोप लगाए थे. इसके अलावा तोशाखाना मामले में अदालत के सामने पेश नहीं होने के कारण भी इमरान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं.
इमरान को 16 मार्च तक राहत: वहीं, खबर है कि महिला जज को धमकी मामले में इमरान खान के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर फिलहाल रोक लग गई है. इस्लामाबाद की जिला एवं सत्र अदालत ने सोमवार को खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसके खिलाफ इमरान के वकील ने जिला अदालत में वारंट को चुनौती दी.
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फैजान हैदर गिलानी ने अपने आदेश में कहा कि खान के वकील ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता अपनी जान को खतरे के कारण, निचली अदालत में पेश नहीं हो सका. इसके बाद न्यायाधीश ने वारंट पर 16 मार्च तक के लिए रोक लगा दी, साथ ही कहा कि इसी दिन मामले की अगली सुनवाई होगी.
भाषा इनपुट के साथ