South Korea: दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने लगाया मार्शल लॉ, कहा- संवैधानिक व्यवस्था को बचाने के लिए जरूरी कदम

South Korea: दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने आज यानी मंगलवार को देश में मार्शल लॉ की घोषणा कर दी है. उन्होंने इसे संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा के लिए उठाया गया आवश्यक कदम बताया है. उनके फैसले से दक्षिण कोरिया में जारी राजनीतिक तनाव अब और बढ़ गया है.

By Pritish Sahay | December 3, 2024 9:19 PM

South Korea: दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने एक बड़ा कदम उठाते देश में मार्शल लॉ की घोषणा कर दी है. यून ने कहा कि स्वतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा के लिए उनके पास आपातकाल लगाने के अलावा और कोई उपाय नहीं था. उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने देश को संकट में डालने के लिए संसदीय प्रक्रिया को बंधक बना लिया है. बता दें, राष्ट्रपति यून सुक योल ने साल 2022 में पदभार ग्रहण किया था. उन्होंने अपने फैसले को देश की संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा के लिए उठाया गया आवश्यक कदम बताया है.

दक्षिण कोरिया में बढ़ा राजनीतिक तनाव

राष्ट्रपति यून सुक योल के मार्शल लॉ लगाने के फैसले से पूरे देश में राजनीतिक तनाव काफी बढ़ गया है. वहीं आपालकाल लागू करने के दौरान राष्ट्रपति यून सुक-योल ने कहा कि दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया की साम्यवादी ताकतों की ओर से उत्पन्न खतरों से बचाने के साथ-साथ देश विरोधी ताकतों को खत्म करने के लिए यह जरूरी है, इसलिए ‘मैं इमरजेंसी मार्शल लॉ की घोषणा करता हूं.’

राष्ट्रपति यून पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप

दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति यून सुक योल पर विपक्ष ने सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है. विपक्ष ने राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की भी मांग की थी. इसके कुछ समय बाद ही राष्ट्रपति यून सुक योल ने मार्शल लॉ लगा दिया है. विपक्ष का आरोप है कि महाभियोग से बचने के लिए राष्ट्रपति यून सुक योल ने इमरजेंसी की घोषणा की है.

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