अंतरराष्ट्रीय अदालत ने यूक्रेन युद्ध अपराधों को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ जारी किया अरेस्ट वारंट
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने कहा है कि उसने यूक्रेन से बच्चों के अपहरण में कथित संलिप्तता के कारण युद्ध अपराधों के लिए रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.
Russia Ukraine War: अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) ने शुक्रवार को कहा कि उसने यूक्रेन से बच्चों के अपहरण में कथित संलिप्तता के कारण युद्ध अपराधों के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.
जानिए आईसीसी ने क्या कुछ कहा…
आईसीसी ने एक बयान में कहा कि पुतिन बच्चों के अवैध निर्वासन और यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से रूसी संघ में बच्चों को अवैध रूप से ले जाने संबंधी युद्ध अपराधों के लिए कथित रूप से जिम्मेदार हैं. इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कार्यालय में बाल अधिकार मामलों की आयुक्त मारिया अलेक्सेयेवना लवोवा-बेलोवा के खिलाफ भी ऐसे ही आरोपों के सिलसिले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.
रूस-यूक्रेन के बीच पिछले साल से चल रही जंग
गौरतलब है यूक्रेन और रूस के बीच पिछले साल फरवरी से जंग चल रही है. यूक्रेन ने कई बार रूस पर वार क्राइम के आरोप लगाए हैं. इन सबके बीच, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सोमवार से रूस की यात्रा पर जाने वाले हैं. इस दौरान वह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अहम बातचीत करेंगे. साथ ही यूक्रेन में जंग को खत्म करने के लिए शांति वार्ता की पैरवी कर सकते हैं. वहीं, अमेरिका ने शी-पुतिन की बैठक से पहले कहा कि वह यूक्रेन में संघर्ष विराम के आह्वान का विरोध करेगा.