पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने कहा- परवेज इलाही हैं पंजाब के नये मुख्यमंत्री, जानें क्या है पूरा मामला
बहुमत हासिल करने के बावजूद शुक्रवार को चुनाव हारने वाले परवेज इलाही ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Pakistan PM Shahbaz Sharif) के बेटे हमजा शरीफ (Hamja Sharif) को विजयी घोषित किया गया था.
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of Pakistan) ने मंगलवार को पंजाब विधानसभा (Punjab Assembly) के डिप्टी-स्पीकर के 10 मतों को खारिज करने के फैसले को असंवैधानिक करार दिया और पीएमएल-क्यू नेता चौधरी परवेज इलाही (Parvez Elahi) को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रांत का मुख्यमंत्री नामित किया. इस फैसले से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बड़ा झटका लगा है.
तीन जजों की बेंच ने पाकिस्तान के पीएम को दिया झटका
बहुमत हासिल करने के बावजूद शुक्रवार को चुनाव हारने वाले परवेज इलाही ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Pakistan PM Shahbaz Sharif) के बेटे हमजा शरीफ (Hamja Sharif) को विजयी घोषित किया गया था. मामले की सुनवाई करने वाले मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल, न्यायमूर्ति इजाजुल अहसान और न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर की पीठ ने फैसला सुनाया कि परवेज इलाही पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री हैं.
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आज ही रात शपथ लेंगे परवेज इलाही
चुनाव के दौरान, मजारी ने पार्टी अध्यक्ष चौधरी शुजात हुसैन (Chaudhary Shuzat Hussain) द्वारा लिखे गए एक पत्र का हवाला देते हुए पीएमएल-क्यू (PML-Q) के 10 विधायकों के मतों की गिनती के खिलाफ फैसला दिया था, जो परवेज इलाही के पक्ष में थे. अदालत ने पंजाब के गवर्नर को मंगलवार रात 11:30 बजे से पहले परवेज इलाही को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने का भी आदेश दिया.