लंदन : भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी और पंजाब नेशनल बैंक घोटाला (पीएनबी घोटाला) तथा मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी नीरव मोदी की ब्रिटेन की अदालत से एक बार फिर करारा झटका दिया है. समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ नीरव मोदी की याचिका को खारिज कर दिया है.
मीडिया की खबर के अनुसार, नीरव मोदी के पास मौखिक सुनवाई के लिए नए सिरे से अपील करने को लेकर केवल पांच दिन का समय बख है. ब्रिटेन के हाईकोर्ट के एक अधिकारी के अनुसार, अपील के लिए अनुमति खारिज कर दी गई है. अब भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी के लिए संक्षिपत मौखिक सुनवाई के लिए नए सिरे से अपील करने का ही मौका बचा है. इसके पहले, ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने अप्रैल महीने में ही नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दे दिया है.
गौरतलब है कि पीएनबी घोटाला मामले में मुख्य आरोपी 50 वर्षीय नीरव मोदी को ब्रिटेन में मार्च 2019 में गिरफ्तार किया गया था और उसी समय से वह वांड्सवर्थ जेल में बंद है. लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज सैम गूजे ने 25 फरवरी को उसके खिलाफ आर्थिक धोखाधड़ी समेत सभी तरह के आऱोपों को सही पाया था और कहा था कि उसे भारत की कोर्ट में जवाबदेही के लिए प्रत्यर्पित किया जाना चाहिए.
इस मामले में भारत का कहना है कि हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके सहयोगियों ने पीएनबी के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर करीब 14,000 करोड़ रुपये से भी अधिक रकम की धोखाधड़ी की है. उसने लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) यानी बैंक गारंटी का गलत इस्तेमाल कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े लेनदेन किये. जांच एजेंसियों ने पाया था कि बैंक गारंटी के जरिये हासिल की गई ये रकम शेल कंपनियों के जरिये और फर्जी निदेशकों के जरिये दुबई और हांगकांग से राउंड ट्रिप कर हासिल कर ली. नीरव मोदी पर साक्ष्यों से छेड़छाड़ और गवाहों को धमकाने का भी आरोप है.
Posted by : Vishwat Sen