अमेरिका में लाया गया Coronavirus Relief Bill : मुफ्त में होगी जांच, वैतनिक रोग अवकाश मिलेगा

कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनजर शनिवार सुबह एक विधेयक पारित किया जिसके तहत वायरस की मुफ्त जांच और बीमारी में ली गई छुट्टी तथा पारिवारिक कारणों से ली गई छुट्टी के लिए वेतन नहीं काटा जाने का प्रावधान किया गया है.

By ArbindKumar Mishra | March 14, 2020 10:17 PM

वाशिंगटन : डेमोक्रेट्स के नियंत्रण वाले सदन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन से कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनजर शनिवार सुबह एक विधेयक पारित किया जिसके तहत वायरस की मुफ्त जांच और बीमारी में ली गई छुट्टी तथा पारिवारिक कारणों से ली गई छुट्टी के लिए वेतन नहीं काटा जाने का प्रावधान किया गया है.

इसके अलावा विधेयक के तहत बेरोजगारी बीमा मजबूत करने और परिवार के कष्ट को कम करने के लिए भोजन संबंधी सहायता बढ़ाए जाने का प्रस्ताव दिया गया है. यह विधेयक अगले हफ्ते उच्च सदन (सीनेट) में पेश किया जाएगा. इसमें वायरस से संक्रमित कर्मचारियों या संक्रमित व्यक्ति का ख्याल रखने वाले कर्मचारियों के लिए सवेतन छुट्टियों तथा गरीब एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त खाद्य सहायता का प्रावधान किया गया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प: ने कहा, अभी तक Coronavirus के कारण 50 मौतें हुई हैं. हम संख्या को यथासंभव कम रखना चाहते हैं. यह चीन से लाया गया, लेकिन इसमें किसी की गलती नहीं है. किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी. हम सभी इस समस्या को अच्छी तरह से हल करेंगे.

ज्यादातर लोगों में वायरस के कारण बुखार या खांसी जैसे हल्के या मध्यम लक्षण नजर आते हैं, लेकिन कुछ के लिए निमोनिया जैसी गंभीर बीमारी का कारण बन जाता है. अधिकतर लोग वायरस से संक्रमित होने के बाद भी ठीक हो जाते हैं. इस विधेयक में निजी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में कोरोना वायरस की मुफ्त जांच और मेडिकेयर, मेडिकएड और संघीय सेवानिवृत्ति कार्यक्रमों के तहत आने वाले लोगों की जांच के लिए खर्च साझा करने के नियमों में छूट देने का प्रस्ताव दिया गया है. इसके अलावा इसके तहत जिन लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है उनके लिए एक अरब डॉलर देने का प्रावधना किया गया है.

राज्यों पर वित्तीय बोझ को हल्का करने के लिए राज्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों को संघीय कोष से 6.2 प्रतिशत राशि दी गई है. इसमें उन नियोक्ताओं के लिए कोरोना वायरस से संबंधित रोग अवकाश के लिए वैतनिक लाभ का अस्थायी प्रावधान किया गया है जहां 500 से कम कर्मचारी काम करते हैं. इसके अलावा इसमें दो-तिहाई वेतन के साथ 12 हफ्तों की पारिवारिक छुट्टी या मेडिकल छुट्टी का भी प्रावधान है. बढ़ाई गई छुट्टी के शुरुआती 14 दिनों में वेतन नहीं मिलेगा.

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