Bike Stunt: आज कल लोग सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए आए दिन स्टंट करते नजर आते हैं और सुरक्षा का ख्याल किए बिना सड़कों पर रॉकेट की तरह गाड़ियां चलाते दिखते है. कभी कभार ऐसे लोग सड़क हादसे के शिकार भी हो जाते है. स्टंट करनेवाले अधिकतर युवा ही होते हैं.
ऐसे में जननेवाली बात है कि ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा. क्या इसको लेकर कोई कानून बना है ?
दरअसल में भारत में खुली सड़क पर स्टंट करने पर कानून के तहत जुर्माना भी लगता है और कार्रवाई भी होती है. यह एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है.
भारत में लागू हुई थी वाहन अधिनियम
भारत में साल 1988 में वाहन अधिनियम लागू किया गया था, जिसके तहत भारत में गाड़ी चलाने वाले लोगों को इस नियम का पालन करना होता है. इस नियम के तहत जो यातायात नियमों का पालन नहीं करता है उसे सजा दी जाती है.
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यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों के लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत 10 हजार रुपये तक जुर्माना देना होता है. यह अधिनियम तब लागू होता है जब कोई सड़क पर लापरवाही से ड्राइविंग करता है, सड़क पर गाड़ी चलाते समय फोन या कोई डिवाइस का इस्तेमाल करता है.
अधिनियम के तहत काटा जा सकता है चालान
इस अधिनियम के तहत सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों पर और स्टंट बाजी करनेवालों पर अलग-अलग धाराओं में 25,000 रुपये से लेकर 36,000 रुपये तक चालान काटा जा सकता है.
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दोषी को मिल सकती है एक साल की सजा
यह भी बता दें कि अधिनियम की धारा 279 के तहत अगर कोई शख्स ऐसी हरकत सड़क पर करता हैं जिससे किसी दूसरे व्यक्ति के जान पर खतरा आता है तो ऐसे स्थिति में दोषी पर एक साल की कैद या 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
देश के कुछ शहरों में काटे जाते हैं 40 हजार तक फाइन
भारत के कुछ राज्यों में बाइक स्टंट करने वाले शख्स पर कठोर दंड देने का प्रावधान भी है. राजधानी दिल्ली में ऐसा करने वालों पर 2 साल की कैद या 10 हजार रुपये जुर्माना लग सकता है. दूसरी ओर, महाराष्ट्र और यूपी, बिहार समेत कई शहरों में सड़क पर स्टंट करने वालों पर 40 हजार रुपये तक फाइन काटे जाते हैं.
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