New Scrap Policy: आपके पास पुरानी कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर या फिर कोई भी गाड़ी है, तो 1 जून 2024 से कबाड़ हो जाएगी. इसका कारण यह है कि सरकार इस डेट से नई स्क्रैप पॉलिसी को लागू करने जा रही है. इस पॉलिसी के लागू हो जाने के बाद पुरानी गाड़ियां कबाड़ में तब्दील कर दी जाएंगी. हालांकि, सरकार ने इस पॉलिसी में गाड़ी को बचाने के लिए कुछ उपाय भी दिए हैं. आइए, जानते हैं कि आप पुरानी गाड़ियों को कबाड़ होने से कैसे बचा सकते हैं.
New Scrap Policy: क्या है नई स्क्रैप पॉलिसी
नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी उन लोगों के लिए जरूरी है, जिनके पास अपनी कार है. इस पॉलिसी की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 में की थी. वहीं, केंद्रीय बजट 2021-22 में इस पॉलिसी की घोषणा की गई थी. इस पॉलिसी के तहत 20 साल पुरानी कार और 15 साल से अधिक पुरानी कमर्शियल गाड़ियों का इस्तेमाल लोग नहीं कर पाएंगे. अगर कोई व्यक्ति ऐसी कारों को लेकर रोड पर चल रहा हैं तो उसे जुर्माना भी देना होगा. इस पॉलिसी को इसलिए लागू किया गया है, ताकि प्रदूषण का स्तर कम हो सके. पुराने वाहनों का फिटनेस टेस्ट होगा, जिसके माध्यम से पता चलेगा कि ये कारें रोड पर चलने के लायक है या नहीं.
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New Scrap Policy: पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कराने की सुविधा
सरकार आम आदमी को पुरानी और अनफिट गाड़ियों को स्क्रैप करने की सुविधा देती है. सरकार की इस पॉलिसी का फायदा प्राइवेट और कॉर्मशियल वाहनों के मालिक उठा सकते हैं. स्क्रैप पॉलिसी के तहत आप पुरानी कार, बाइक, स्कूटर आदि को स्क्रैप के लिए दे सकते हैं. यदि आपकी कार को 10 साल (डीजल) या फिर 15 साल (पेट्रोल) साल का समय पूरा हो गया है, तो आप पुरानी गाड़ी को स्क्रैप में देकर इस पॉलिसी के तहत नई गाड़ी खरीदते समय मोटी रकम बचा सकते हैं.
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New Scrap Policy: 1 जून नया नियम होगा लागू
1 अप्रैल 2023 के बाद 15 से 20 साल पुरानी गाड़ी आप खुद भी सरकार के मान्यता प्राप्त स्क्रैप सेंटर में जाकर स्क्रैप करा सकते हैं. लेकिन, यही नियम 1 जून 2024 से बदल जाएगा. 1 जून 2024 के बाद आपकी गाड़ी अगर सड़क पर चलती पकड़ी जाती है तो सीधे स्क्रैप सेंटर में भेज दिया जाएगा और आप पर जुर्माना भी लगेगा, और साथ में कोई सब्सिडी या छूट नहीं मिलेगी. ऐसे में अगर आप अपनी मर्जी से गाड़ी का स्क्रैप करा लेते हैं तो आपको सरकार की तरफ ये सारे फायदे मिलेंगे.
New Scrap Policy: कैसे बचाएं 15 साल पुरानी गाड़ी
नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत 15 साल चल चुकी कार, बाइक, स्कूटर या स्कूटी को अगले 5 साल और चलाने के लिए री-रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. इसके लिए आपको ऑटोमेटिक व्हीकल फिटनेस टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) से फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर आरटीओ में जमा कराना होगा. उदाहरण के लिए अगर आपकी बाइक 15 साल पुरानी है तो अगले पांच साल और चलाने के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर री- रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
New Scrap Policy: कितनी बार ले सकते हैं फिटनेस सर्टिफिकेट
री-रजिस्ट्रेशन से पहले आपको मान्यता प्राप्त एटीएस से फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर आरटीओ में जमा कराना होगा और फिर आरटीओ 5 साल के लिए लाइसेंस जारी करेगी. इसके लिए गाड़ी को एटीएस सेंटर पर लेकर जाना होगा और फिर मैकनिकल इक्यूपमेंट के साथ फिटनेस सर्टिफिकेट बनेगा. एटीएस सेंटर पर आपके गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट लेने का मौका सिर्फ दो ही बार मिलेगा.
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New Scrap Policy: फिटनेस सर्टिफिकेट लेना जरूरी
अगर आप पहली बार अपनी गाड़ी एटीएस सेंटर में लेकर गए और किसी कारण से आपकी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं बन पाया तो आपको एक और मौका मिलेगा. दूसरी बार भी आपकी गाड़ी में दिक्कत आ गई और आपके गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं बन पाया तो फिर आपको अपनी गाड़ी स्क्रैप में देने का अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचेगा. अगर दूसरी बार में फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आप उसे आप आरटीओ में जमा कर री-रजिस्टर करा सकते हैं. लेकिन, री-रजिस्टर होने के बाद सिर्फ 5 साल तक ही आपकी गाड़ी सड़क पर चल सकती है.
New Scrap Policy: गाड़ियों के स्क्रैप कराने के फायदे
पहला फायदा, आपकी गाड़ी का जो भी वैल्यू है, उस वैल्यू का 4 से 6 प्रतिशत आपको मिलेगा. मान लीजिए आपकी गाड़ी 1 लाख रुपये की है तो आपको 4000 से 6000 रुपये और मिलेंगे. दूसरा फायदा, स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट पर आपको नई गाड़ी के खरीदने पर उसके टोटल प्राइज पर 5 प्रतिशत छूट मिलेगी. तीसरा, नई गाड़ी खरीदने पर लगने वाला रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं देना पड़ेगा. चौथा, रोड टैक्स पर भी आपको छूट मिलेगी. रोड टैक्स पर प्राइवेट गाड़ियों पर 25 प्रतिशत की छूट और कमर्शियल गाड़ियों पर 15 प्रतिशत की छूट मिल रही है.
New Scrap Policy: री-रजिस्ट्रेशन के नियम
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने री-रजिस्ट्रेशन को लेकर भी एक नया नियम बनाया है. पहले प्राइवेट गाड़ियों के री-रजिस्ट्रेशन के लिए 1000 रुपये देना पड़ता था, जिसे बढ़ाकर अब 5000 रुपये कर दिया गया है. इसी तरह प्राइवेट बाइक का रजिस्ट्रेशन फीस 300 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है. विदेशी गाड़ियों का री-रजिस्ट्रेशन के लिए पहले 15,000 रुपये लिया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब 40,000 रुपये कर दिया गया है.
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New Scrappage Policy: री-रजिस्ट्रेशन फीस
इसी तरह प्राइवेट गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने के बाद लेट फीस 300 रुपये और कमर्शियल गाड़ियों का 600 रुपये प्रति महीना कर दिया गया है. इसी तरह ऑटो या टैक्सी के लिए पहले री-रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपये लगते थे, जिसे अब 7000 रुपया कर दिया है और बस-ट्रक के लिए 1500 रुपये से बढ़ाकर अब 12, 500 रुपये कर दिया गया है.