रांची/हजारीबाग : झारखंड के हजारीबाग में स्कूली छात्राओं को घर से आने-जाने के लिए साइकिल बैंक की शुरुआत की गई है. पूर्व केंद्रीय मंत्री और हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से भाजपा के सांसद जयंत सिन्हा ने साइकिल बैंक की शुरुआत करते हुए करीब 400 स्कूली छात्राओं को साइकिल वितरित किए. दूर-दराज के गांवों में रहने वाली स्कूली छात्राओं के लिए केयर टुडे के सहयोग से इस साइकिल बैंक की शुरुआत की गई है. मीडिया की खबरों में बताया यह जा रहा है कि इस योजना के तहत जिले के अन्य छात्राओं को भी साइकिल बैंक की ओर से साइकिलें उपलब्ध कराई जाएंगी.
मैट्रिक उत्तीर्ण करने के बाद जमा करानी होगी साइकिल
ऑल इंडिया रेडियो की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से भाजपा के सांसद जयंत सिन्हा ने अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर स्कूली छात्राओं के लिए साइकिल बैंक की शुरुआत की है. इस मौके पर सांसद जयंत सिन्हा ने बताया कि जिले में साइकिल बैंक बनाया गया है. इससे 400 बच्चियों को साइकिल दी गई है. इन बच्चियों के बाद ये साइकिलें मैट्रिक यानी 10वीं की परीक्षा देने तक ही रहेगी. मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद छात्राओं को साइकिल वापस जमा करानी होगी. उन्होंने कहा कि इस बाद अन्य दूसरी छात्राओं को भी स्कूल आने-जाने के लिए साइकिलें प्रदान की जाएंगी.
छात्राओं को दी गई 20 लाख रुपये की साइकिल
हजारीबाग से सासंद जयंत सिन्हा ने जानकारी दी कि उन्होंने कर्जन ग्राउंड में क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों की करीब 400 छात्राओं के बीच 20 लाख रुपये की साइकिलों का वितरण किया है. उन्होंने यह भी कहा कि यह एक साइकिल बैंक हैं. इसके तहत जिन बालिकाओं को साइकिल दी गई, उनके द्वारा 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद वही साइकिल दूसरी छात्रा को दी जाएगी.
Also Read: झारखंड के नौ लाख छात्र-छात्राओं को जल्द मिलेगी साइकिल, सरकार डीबीटी के माध्यम से भेजेगी पैसे
भारत में साइकिल चलाने के नियम
-
भारत में साइकिल चलाने के नियम और कानून अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हैं. हालांकि, कुछ सामान्य दिशानिर्देश हैं, जिनका पालन पूरे देश में किया जाता है.
-
सड़क पर किसी भी अन्य वाहन की तरह साइकिल चालकों को भी यातायात कानूनों और संकेतों का पालन करना चाहिए.
-
साइकिल चालकों को मुड़ते या रुकते समय हाथ के संकेतों का उपयोग करना चाहिए.
-
रात में साइकिल चलाते समय चालकों को उचित प्रकाश व्यवस्था और रिफ्लेक्टर का उपयोग करना चाहिए.
-
तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे कुछ राज्यों में साइकिल चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है.
-
साइकिल चालकों को एक साथ एक से अधिक लोगों को ले जाने की अनुमति नहीं है, जब तक कि उसे इसके लिए डिजाइन नहीं किया गया हो.
-
शराब या नशीली दवाओं का सेवन करने के बाद साइकिल चलाना गैरकानूनी है.
-
12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सड़क पर साइकिल चलाने की अनुमति नहीं है.
-
साइकिल चालकों को फुटपाथों पर तब तक सवारी नहीं करनी चाहिए, जब तक कि संकेत न मिले कि इसकी अनुमति है.
-
यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि इन नियमों को 2021 से अपडेट किया गया है और नए नियमों के लिए स्थानीय अधिकारियों से जांच संपर्क करना ज्यादा बेहतर है.