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ड्राइवरों को सरकार ने दी बड़ी राहत, Driving License की वैधता बढ़ाई

ड्राइविंग लाइसेंस रीन्यू कराने वाले परिवहन मंत्रालय के सारथी पोर्टल में तकनीकी खराबी आने की वजह से ड्राइवरों के सामने दिक्कतें पेश हो रही हैं. वे अपने लाइसेंस को रीन्यू नहीं करा पा रहे हैं. इसके मद्देनजर सरकार ने कहा है कि इसके लिए उन पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा.

नई दिल्ली: ड्राइविंग लाइसेंस को रीन्यूअल कराने वाले लोगों को केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है. खबर है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सारथी पोर्टल में तकनीकी खराबी आने की वजह से लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और बसों के कंडक्टर लाइसेंस की वैधता को 29 फरवरी, 2024 तक बढ़ा दी है. मंत्रालय ने अपने ‘सारथी’ पोर्टल में बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों के चलते ऐसा किया है.

ड्राइविंग लाइसेंस फेल होने पर नहीं लगेगा जुर्माना

मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि 31 जनवरी, 2024 से 12 फरवरी, 2024 तक सारथी पोर्टल में बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों देखने को मिले. ऐसे में आवेदकों को लाइसेंस संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने में व्यवधान का सामना करना पड़ा है. सड़क परिवहन मंत्रालय ने कहा कि इसे देखते हुए ऐसे लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस, जिनकी वैधता 31 जनवरी 2024 और 15 फरवरी 2024 के बीच खत्म हो गई है, उन्हें 29 फरवरी 2024 तक बिना कोई जुर्माना लगाए वैध माना जाएगा. मंत्रालय ने कहा कि ऑनलाइन सेवाओं के आंशिक रूप से बंद होने के कारण आवेदक शुल्क का भुगतान, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, लर्नर लाइसेंस के लिए स्लॉट बुकिंग, ड्राइविंग कौशल परीक्षण जैसी सेवाओं के लिए आवेदन करने में दिक्कत हुई.

कितने प्रकार के होते हैं ड्राइविंग लाइसेंस

अगर आप अपने लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं, तो आपको यह भी जान लेना चाहिए कि ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं. बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस दो प्रकार के होते हैं. इनमें लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस या लर्निंग लाइसेंस और परमानेंट या पक्का ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं. लर्निंग लाइसेंस उन वाहन चालकों को दिया जाता है, जो गाड़ी चलाने के लिए सीखते हैं. मोटर ट्रेनिंग स्कूल से गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग लेने के बाद वाहन चालकों को परिवहन विभाग की ओर से सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस दिया जाता है. इसकी वैधता अवधि 180 दिन या 6 महीने होती है. वहीं, वाहन चालकों को परिवहन विभाग की ओर से लर्निंग लाइसेंस की अवधि समाप्त हो जाने के बाद परमानेंट या पक्का लाइसेंस दिया जाता है. इसका अर्थ यह होता कि 6 महीने तक सड़कों पर गाड़ी चलाने के बाद आप पक्के ड्राइवर हो गए हैं, इसलिए अब आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाना चाहिए.

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लर्नर लाइसेंस के लिए कैसे करें आवेदन

  • लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको परिवहन सारथी पोर्टल पर विजिट करना होगा.
  • इसके बाद आपको अपना राज्य सलेक्ट करना होगा.
  • अब आप ‘न्यू लर्नर लाइसेंस ‘ पर क्लिक करें. इसके बाद नया पेज खुलेगा.
  • यहां अपने बारे में निजी जानकारी, अपना पता, फोन नंबर आदि का ब्योरा दर्ज करें.
  • इसके बाद फिर फोटो और साइन की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करना होगा.
  • इसके बाद टेस्ट के लिए तारीख सलेक्ट करना होगा.
  • सबसे आखिर में आपको लर्निंग लाइसेंस की फीस जमा करनी होगी.
  • लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको निर्धारित तिथि को आरटीओ जाना होगा.
  • आरटीओ में परिवहन इंस्पेक्टर के पास टेस्ट पास होने के बाद आपके लिए लर्निंग लाइसेंस जारी किया जाएगा.
  • आप चाहें तो इसे ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं.

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पक्का ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे आवेदन करें?

  • लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनने के 30-180 दिन के भीतर आप परमानेंट या पक्का ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं.
  • पक्का ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए आपको परिवहन सारथी पोर्टल पर विजिट करना होगा, जैसे लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए किया था.
  • इसके बाद सारथी पोर्टल पर लॉगइन करने के बाद न्यू ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करें.
  • अब एक नया पेज खुलेगा.
  • यहां अपनी डिटेल्स भरें और टेस्ट के लिए तारीख का चयन करके फीस जमा करें.
  • फिर चुनी गई तारीख पर आरटीओ जाकर पक्का ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए दोबारा टेस्ट देना होगा.
  • टेस्ट पास होने पर पर आपका पक्का ड्राइविंग लाइसेंस आपके द्वारा दिए गए घर के पते पर आ जाएगा.

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