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300 से अधिक बार तोड़ा ट्रैफिक रूल्स, अब देने होंगे 3.04 लाख रुपये

पुलिस अधिकारियों ने रविवार को बताया कि बेंगलुरु के सुदामा नगर के एक निवासी पर 300 से अधिक यातायात नियमों के उल्लंघन का आरोप है. जब यातायात पुलिस के अधिकारी उसके घर पर नोटिस देने गए थे, तो उसने जुर्माने की रकम देने से साफ इनकार कर दिया.

बेंगलुरु: सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के लिए भारत में यातायात नियमों को लागू किया गया है. वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य सरकारों की ओर से समय-समय पर अभियान चलाया जाता है. इसके अलावा, यातायात पुलिस भी वाहन चालकों को सतर्क करते रहती है. बावजूद इसके लोग यातायात नियमों का उल्लंघन करने से बाज नहीं आते. यह जानकर हैरानी होती है कि लोग चालान कटने और जुर्माना भुगतने के बाद भी यातायात नियमों का उल्लंघन करना नहीं छोड़ते. खबर है कि बेंगलुरु के एक स्कूटर चालक ने 300 से भी अधिक बार यातायात नियमों का उल्लंघन किया. अब जुर्माने के तौर पर उसे 3.04 लाख रुपये का भुगतान करना होगा.

300 से अधिक बार तोड़ा यातायात नियम

अंग्रेजी के अखबार डेक्कन हेराल्ड की एक खबर के अनुसार, पुलिस अधिकारियों ने रविवार को बताया कि बेंगलुरु के सुदामा नगर के एक निवासी पर 300 से अधिक यातायात नियमों के उल्लंघन का आरोप है. पुलिस ने बताया कि इसके बाद उस पर करीब 3.04 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसका उसने अभी तक भुगतान नहीं किया है. पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि यातायात पुलिस के अधिकारी उसके घर पर भी गए थे और जुर्माना भरने का नोटिस दिया था.

जुर्माने की रकम देने से किया इनकार

पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जब यातायात पुलिस के अधिकारी उसके घर पर नोटिस देने गए थे, तो उसने जुर्माने की रकम देने से साफ इनकार कर दिया. अधिकारियों से उसने कहा कि जुर्माने की रकम का भुगतान करने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं. उन्होंने बताया कि इस व्यक्ति के पास होंडा एक्टिवा स्कूटर है, जिसका नंबर KA05 KF 7969 है.

दर्ज किया जाएगा मुकदमा

यातायात पुलिस के अधिकारियों के घर जाने के बाद उसने वह स्कूटर उन्हें थमा दिया और उसे जब्त करने की बात कही. यातायात पुलिस ने फिलहाल उसके अनुरोध को मानने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही, उसे यह चेतावनी भी दी गई है कि अगर वह बकाया रकम का भुगतान नहीं करता है, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

बिना हेलमेट के मोबाइल पर करता रहा बात

पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि वह बिना हेलमेट के ही गाड़ी चलाता था और चलती गाड़ी पर मोबाइल से बात करता था. इसके अलावा, वह रेड लाइन पर सिग्नल को भी जंप कर जाता था. उन्होंने बताया कि जुर्माने की रकम चुकाने के लिए फिलहाल उसने मोहलत मांगी है.

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गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करना मना

बताते चलें कि भारत में गाड़ी चलाते समय लोग मोबाइल पर बात करना कानूनन अपराध है. ऐसा करने से किसी भी समय हादसा हो सकता है. यातायात सुरक्षा नियम कहता है कि गाड़ी चलाते समय आपकी नजर सड़क पर होना चाहिए और ध्यान गाड़ी चलाने पर होना चाहिए. अगर गाड़ी चलाने के दौरान फोन आता है, तो जगह देखकर पहले कहीं गाड़ी खड़ी कर लें, उसके बाद मोबाइल फोन पर बात करें. ऐसा नहीं करने पर वाहन चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना जरूरी

इसके साथ ही, अगर दोपहिया वाहन चला रहे हैं, तो हेलमेट पहनना बेहद जरूरी है. यातायात नियम कहता है कि दोपहिया वाहनों के सवारों को आकस्मिक चोटों से बचने के लिए आईएसआई-प्रमाणित हेलमेट पहनना चाहिए. अगर कोई व्यक्ति बिना हेलमेट के वाहन चलाता है, तो उसके खिलाफ सेक्शन 129 आर/डब्ल्यू 177 मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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