Traffic Challan: क्या कभी आपको बिना गलती किए हुए ट्रैफिक चालान मिला है? एक एक आम समस्या है जिससे कई भारतीय अक्सर जूझते हए पाए जाते हैं. ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसी स्थिति में क्या करें, ऐसे कौन से उपाय हैं जो बिना गलती किए ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी ट्रैफिक चालान रद्द हो जाए? शुक्र की इस तरह की समस्या के समाधान के लिए भारत में लोक अदालत है.
इस साल 14 सितंबर को तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत लगने जा रही है. लोक अदालत एक कानूनी मंच है जो लंबित मामलों और विवादों को हल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें वे कष्टप्रद ट्रैफ़िक चालान भी शामिल हैं. लोक अदालत में अन्यायपूर्ण जुर्माने को चुनौती देकर आप इंसाफ पा सकते हैं. लोक अदालत में किस तरह अपनी समस्या को रखा जाए ये हम आगे जानेंगे.
अपॉइंटमेंट बुक करें
निर्धारित तिथि पर लोक अदालत के समक्ष उपस्थित होने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करके अंतिम समय की भीड़ से बचें. इस साल 14 सितंबर से राष्ट्रीय लोक अदालत लगने जा रही है.
अपना मामला दर्ज करें
राष्ट्रीय लोक अदालत आपको अपना मामला दर्ज करने के लिए अपने वाहन के पंजीकरण नंबर की आवश्यकता होगी. वाहन संबंधी कागजात के साथ आप अपना मामला दर्ज कराएं.
अपना साक्ष्य इकट्ठा करें
राष्ट्रीय लोक अदालत में मामला दर्ज करने के समय आपके साथ हुए अन्यायपूर्ण रवैये के खिलाफ सबूत एकट्ठा कर उसे जमा करें. चालान, नोटिस और अपनी बेगुनाही के किसी भी सबूत जैसे सभी प्रासंगिक दस्तावेज़ एकत्र करें.
विशेषज्ञ की सलाह लें
लोक अदालतों में आमतौर पर प्रक्रिया के दौरान आपका मार्गदर्शन करने के लिए सहायता डेस्क होते हैं. इस निःशुल्क सहायता का लाभ उठाएँ.
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