Third Party Insurance:अगर आप कोई भी गाड़ी चलाते है, तब आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में मालूम होगा. कोई भी नया वाहन खरीदने के बाद उसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करना आवश्यक होता है.ये इंश्योरेस गाड़ी के मालिक को किसी भी तरह इंश्योर नहीं करता है यानी कि किसी भी तरह का कवर नहीं देती है. लेकिन अब ये सवाल आता है कि आखिर ये इंश्योरेंस इतना जरूरी क्यों होता है. यानी कि इस के इंश्योरेस करवाने क्या फायदा होता है.
2018 से अनिवार्य किया गया
साल 2018 से सभी गाड़ियों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना जरूरी ho गया है.नई बाइक खरीदने पर 5 साल और कार खरीदने पर 3 साल का इंश्योरेंस किया जाता है. इस इंश्योरेंस में गाड़ी के मालिक को किसी भी प्रकार का कवर नहीं मिलता है. लेकिन इस इंश्योरेंस में अगर आपकी गाड़ी से कोई सड़क दुर्घटना के शिकार होते है तो उस दुर्घटना के दौरान चोटिल होने वाले व्यक्ति को इंश्योरेंस कवर मिलता है. इस इेश्योरेंस को लाइबिलटी कवर के तौर पर भी जाना जाता ह. यह इंश्योरेस तीसरे पक्ष से संबंधित होता है.
इस इंश्योरेंस का फायदा
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस गाड़ी मालिक को इंश्योर नहीं करता है.लेकिन ये बीमा दूसरी तरीके से बहुत मददगार होता है.इस इंश्योरेंस में वाहन दुर्घटना में होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाता है.इसके साथ ही दुर्घटना के बाद अस्पताल में होने वाले खर्चों को भी कवर करता है. इसमें कानूनी काम-काज की लागत को भी कवर करता है. इन सबका का क्लेम बीमा कंपनी द्वारा दिया भरा जाता है.इस इंश्योरेस को अनिवार्य इसलिए किया गया,क्योंकि देश में कई ऐसे लोग हैं जो गाड़ी का इंश्योरेंस एक साल के बाद दोबारा करवाते ही नही है.इस कारण से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को अनिवार्य करने का आदेश दिया था.
कौन-कौन इंश्योर होते है
- थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में वाहन से हुई दुर्घटना में चोटिल व्यक्ति के नुकसान को कवर होता है. ये नुकान बीमा कंपनी द्वारा कवर किया जाता है.
- गाड़ी को होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई इंश्योरेस कंपनी द्वारा ही kiya जाता है. इस बात का ध्यान रखियेगा कि इस इंश्योरेंस में केवल आर्थिक नुकसान ही भरपाई किया जाता है.
- बीमा कंपनी द्वारा सिर्फ थर्ड पार्टी को ही कवर करती है. जिसमे गाड़ी का मालिक फर्स्ट पार्टी होता है और गाड़ी की चपेट में आने वाला व्यक्ति थर्ड पार्टी होता है.
किस को क्लेम देती है बीमा कंपनी
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में बीमा कंपनी आपकी गाड़ी से किसी अन्य व्यक्ति के वाहन को हुआ नुकसान या किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को हुआ नुकसान य किसी व्यक्ति के शरीर में गंभीर चोट या मृत्यु पर मुआवजा दिया जाता है. या फिर दुर्घटना से संबंधित कानूनी कार्रवाई का खर्च का क्लेम भी मिलता है.अगर आपके वाहन का नुकसान हुआ हो या चोरी होगया हो तो कंपनी उसकी भरपाई नहीं करती है. इसके साथ ही वाहन मालिक को शारीरिक नुकसान होता है तो उसे भी कवर नहीं करता है.
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थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है तो कितना जुर्माना देना होगा
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपको किसी दुर्घटना में होने वाले नुकसान की भरपाई करने में मदद करता है साथ ही अगर आप बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते है तो आपको 2000 रुपये तक का जुर्माना या फिर 3 महीने तक की जेल की सजा हो सकती है आपको,अगर आप बार बार इस तरह की लापरवाही करते हुए पकड़े जाते है तो आपको दोनों सजा हो सकती है.