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बिहार शिक्षक भर्ती: B.Ed पास अभ्यर्थियों के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जानिए क्या है पूरा मामला

Bihar Teacher News: बीएड पास अभ्यर्थियों के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है. सभी की इस पर नजर टिकी हुई है. बिहार सरकार की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य कोर्ट के फैसले पर निर्भर होगा.

Bihar Teacher News: बिहार में एक लाख 70 हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है. वहीं, आज बीएड पास अभ्यर्थी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई है. इस पर सभी की नजर टिकी हुई है. सुप्रीम कोर्ट शिक्षक नियुक्ति के मामले बिहार सरकार की अर्जी पर सुनवाई होने जा रही है. इस मामले में जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच सुनवाई करेगी. इस पर सभी की उत्‍सुकता बनी है. लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य कोर्ट के इस फैसले पर टिका हुआ है. सिर्फ डीएलएड पास उम्मीदवारों का ही रिजल्ट जारी करने का निर्णय बीपीएससी की ओर से लिया गया था. वहीं, बीपीएससी ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान में शिक्षक बहाली के मामले में प्राइमरी टीचर के लिए बीएड की योग्यता को समाप्त कर दिया था. राजस्थान में शिक्षक बहाली के मामले में कोर्ट ने कहा था कि उसके फैसले के बाद बीएड डिग्री धारी छात्र प्राइमरी शिक्षक के लिए योग्य नहीं होंगे. सिर्फ बीटीसी या डीएलएड डिग्री वाले छात्र ही कक्षा पांचवीं तक पढ़ाने के लिए योग्य माने जाएंगे. इसलिए, इस नियम को बीपीएससी ने बिहार में भी लागू करने का निर्णय लिया. इस कारण कई अभ्यर्थी के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई.

बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी

वही, बीपीएससी के इस फैसले के बाद बिहार सरकार ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. बिहार लोक सेवा आयोग यानि बीपीएससी ने करीब दो सप्ताह पहले यह जानकारी दी थी कि बीएड पास प्राइमरी (पहली से पांचवीं) टीचर नहीं बन पाएंगे. उसके बाद शिक्षक भर्ती में शामिल तीन लाख 90 हजार बीएड पास कैंडिडेट्स के रिजल्ट पर रोक लग गई. इसके बाद बिहार सरकार की ओर से अर्जी दाखिल की गई. इस पर आज यानी सोमवार को अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है.

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कई अभ्यर्थियों का होगा भविष्य तय

बिहार में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया जारी थी. इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और बीपीएससी ने बीएड डिग्री धारकों के रिजल्ट पर रोक लगाई. इस बीच यह मामला पटना हाईकोर्ट में भी पहुंचा. पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार ने दलील दी थी कि बीएड वालों को प्राइमरी टीचर नहीं बनाने का फैसला बिहार के संबंध में नहीं है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार को लेकर कुछ नहीं कहा था. इसलिए, कोर्ट के आज के फैसले को अहम माना जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई कई अभ्यर्थियों के भविष्य को तय करेगी.

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सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने दायर की एसएलपी

बिहार सरकार प्राइमरी टीचर के पद पर बीएड पास अभ्यर्थियों की भर्ती के पक्ष में है. 22 सितंबर को पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की दलील को खारिज किया था. साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बिहार में लागू करने की बात कही थी. पटना हाईकोर्ट के इसी फैसले को आधार बना कर बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया है. इसके बाद इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है.

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प्राथमिक के रिजल्ट पर संशय बरकरार

वहीं, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को दुर्गापूजा अवकाश से पहले योगदान करा लिये जाने की तैयारी है. इसके लिए सभी जिलों में प्रखंड शिक्षा व जिला शिक्षा कार्यालय की सभी प्रकार की छुट्टियां रद्द कर दी गयी हैं. इससे पहले ही बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया था कि रिजल्ट 15 अक्तूबर तक जारी कर दिया जायेगा. सबसे पहले माध्यमिक व उच्च माध्यमिक का रिजल्ट होगा. हालांकि प्राथमिक के रिजल्ट पर अभी संशय बरकरार है.

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सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख

दूसरी ओर, सभी डीइओ ने शिक्षक नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस की रिपोर्ट सचिवालय भेज दी है. सोमवार को रोस्टर रिपोर्ट के अनुसार अधियाचना प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है. अगले एक- दो दिन में अधियाचना बीपीएससी को भेज दी जायेगी. शिक्षकों को योगदान कराने के लिए छुट्टियां रद्द बीपीएससी को जल्द भेज दी जायेगी. अधियाचना बिहार सरकार की तैयारी सिर्फ बीटीसी या डीएलएड डिग्री वाले ही योग्य होंगे. राज्य सरकार ने इस मामले पर पटना हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. जिसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.

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