19.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

राहुल गांधी को पटना कोर्ट से नोटिस, मानहानि मामले में 12 अप्रैल को सशरीर हाजिर होने का आदेश

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि के एक और मामले में कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. राहुल गांधी को पटना के कोर्ट में हाजिरी लगाने का आदेश जारी किया गया है. पटना के एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 12 अप्रैल को एक मानहानि मामले में पेश होने के लिए कहा है.

पटना. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि के एक और मामले में कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. राहुल गांधी को पटना के कोर्ट में हाजिरी लगाने का आदेश जारी किया गया है. पटना के एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 12 अप्रैल को एक मानहानि मामले में पेश होने के लिए कहा है. कुछ दिनों पहले सूरत के कोर्ट में राहुल गांधी को मानहानि के एक अन्य मामले में दो साल की सजा सुनायी गई थी. अब पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित होने का आदेश जारी हुआ है.

2019 का है मामला

2019 में बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश के समक्ष याचिका दायर की थी. इस पर राहुल गांधी को बयान दर्ज कराने के लिए समन भेजा गया है. राहुल गांधी इस मामले में अभी जमानत पर हैं. सुशील कुमार मोदी के वकील एसडी संजय ने बताया कि 2019 में पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में ‘मोदी सरनेम’ पर आपत्तिजनक शब्द बोले जाने पर मामला दर्ज किया गया था. राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वालों को चोर कह कर अपमानित किया था.

सुशील मोदी ने कर रखा है केस

संजय ने कहा कि उस वक्त 2019 में राहुल गांधी पटना के कोर्ट में उपस्थित हुए थे और जमानत लेकर गये थे. बिहार के मामले में पांच गवाह है, जिसमें सुशील कुमार मोदी भी शामिल हैं. अगस्त 2022 में अपना बयान दर्ज कराने वाले सुशील मोदी आखिरी गवाह थे. इस साल फरवरी में शिकायतकर्ता ने मामले में अपना-अपना सबूत पेश किया था. उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता के पक्ष के सभी गवाहों के बयान दर्ज किये गये हैं और सभी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं. अब राहुल गांधी के बयान के लिए मामला लंबित है. उनका बयान दर्ज कराने के लिए 12 अप्रैल को तारीख तय की गयी है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें