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आपको ATM कार्ड के साथ मिला है सड़क दुर्घटना व मौत पर फ्री इंश्योरेंस, जानिए कैसे मिलता है इसका लाभ..

जब आपको बैंक एटीएम कार्ड देती है तो उसके साथ कुछ ऐसे लाभ आपको दिए जाते हैं जिसकी जानकारी भी बहुत लोगों को नहीं होती है. क्या आपको पता है कि आप जिस डेबिट कार्ड का उपयोग कर रहे हैं उसमें बैंक आपको सड़क दुर्घटना और असमय मौत पर फ्री बीमा दे रही है. जानिए आवेदन के तरीके..

सड़क दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो गयी हो और उनका एटीएम कार्ड है, तो संबंधित मृतक के परिजन दुर्घटना बीमा क्लेम कर लाभ उठा सकते हैं. बीमा राशि एटीएम कार्ड की कैटेगरी के अनुसार मिलेगी. दरअसल, बैंक ग्राहकों को जब डेबिट, एटीएम कार्ड इश्यू करता है, तो उस पर दुर्घटना बीमा या असमय मौत पर फ्री इंश्योरेंस भी दिया जाता है. जानिए इसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं.

विभाग के वेबसाइट पर भी ले सकेंगे जानकारी..

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने विभाग के वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/transport/SectionInformation.html?editForm&rowId=4724 पर इसको लेकर सभी जानकारी को अपलोड करा दिया है, ताकि लोगों को दुर्घटना लाभ लेने में सहूलियत हो सके. वहीं, सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को एटीएम बीमा लाभ दिलाने के उद्देश्य से रोड एक्सीडेंट डेटाबेस का भी उपयोग किया जायेगा. संबंधित मृतक के आश्रितों को इस बारे में सूचना दी जायेगी , ताकि पीड़ित के परिजन बीमा क्लेम कर सकें.

जानकारी के अभाव में नहीं ले पाते बीमा का लाभ

अग्रवाल ने बताया कि जानकारी के अभाव के कारण एटीएम कार्ड धारक के दुर्घटना या असामयिक मौत के बाद उनके परिजनों को बीमा का लाभ नहीं मिल पाता है. लोगों को लाभ मिल सके इसके लिए हाल में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में ध्यान आकृष्ट कराया गया है. जिसके बाद विभाग ने यह कदम उठाया है. अग्रवाल ने कहा कि एटीएम बीमा कवरेज के बारे में बहुत से लोगों की जानकारी नहीं है. इस कारण विभाग लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलायेगा. अभियान में सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को भी शामिल किया जायेगा.

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दुर्घटना के 60 दिनों के अंदर देना होगा दावा दस्तावेज

दुर्घटना के 60 दिनों के अंदर दावे से संबंधित सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा.पूर्ण दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद तथा पात्रता का मूल्यांकन होने बाद दि न्यू इंडिया इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा 10 कार्यालय दिनों में दावा राशि का भुगतान किया जायेगा. प्रावधान के तहत अगर किसी व्यक्ति को सरकारी या गैर-सरकारी बैंक का एटीएम का उपयोग करते 45 दिन हो गए हैं, तो वो कार्ड के साथ मिलने वाली इश्योरेंस सेवाओं का हकदार हो जाते हैं. हालांकि,अलग-अलग बैंको ने अलग अविधि रखी है.

ऐसे करें आवेदन

डेबिट कार्ड रखने वाले किसी की दुर्घटना में मौत हो जाती है, तो नॉमिनी संबंधित बैंक में जाकर इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए बैंक में आवेदन करना होगा. नॉमिनी को इसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र देनाहोगा. साथ ही एफआइआर की कॉपी के साथ आश्रित का प्रमाण पत्र, मृतक के प्रमाण पत्र की मूल कॉपी भी देनी होगी.

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