Jharkhand news: बोकारो स्टील प्लांट यानी BSL के नियमित कर्मचारी या सेवानिवृत्त कर्मचारी, जिन्हें लाइसेंस योजना के तहत क्वार्टर आवंटित किया जाता है, ऐसे कर्मी अगर क्वार्टर को किराये पर लगाते हैं, तो पकड़े जाने पर आवास आवंटन रद्द कर दिया जायेगा. बीएसएल के संपदा न्यायालय ने नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की चेतावनी दी है. संपदा न्यायालय की ओर से सोमवार को नोटिस निकाला गया है. इसमें कार्रवाई की बात कही गयी है. संपदा न्यायालय की नोटिस के बाद से क्वार्टर को भाड़े पर लगाने वाले कर्मी सकते में दिख रहे हैं.
संपदा न्यायालय ने निकाला नोटिस
बीएसएल के संपदा न्यायालय के संपदा पदाधिकारी की ओर से कहा गया है कि बोकारो नगरवासियों को सूचित किया जाता है कि बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) आवासों का आवंटन प्राधिकारी के अनुमोदन से तय किये गये नियमों/शर्तों के आधार पर किया जाता है. इसलिये लाइसेंस योजना के तहत आवंटित क्वार्टर को किराये पर नहीं लगाना है. यहां उल्लेखनीय है कि कई कर्मियों ने क्वार्टर को किराये पर लगा रखा है. सभी सेक्टरों में लगभग सभी टाईप के क्वार्टर कर्मियों ने भाड़े पर लगा रहा है.
खाली क्वार्टर का ताला तोड़कर जबरन कब्जा करना गैरकानूनी
संपदा न्यायालय की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि बीएसएल के खाली क्वार्टर को किसी दलाल या किसी भी व्यक्ति द्वारा रेंट पर लेना या खाली क्वार्टर का ताला तोड़कर जबरन कब्जा करना गैरकानूनी है. पकड़े जाने पर क्वार्टर में निवास करने वाले व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी और जुर्माना के देनदार होंगे, साथ ही उनका समान भी जब्त कर लिया जायेगा. इससे अवैध रूप से क्वार्टर में रह रहे लोगों में हड़कंप है. कारण यह है कि इस प्रकार के क्वार्टर में भी दर्जनों लोग रह रहे हैं.
रिपोर्ट : सुनील तिवारी, बोकाराे.