वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पहले बजट में मध्य वर्ग को बड़ी राहत नहीं दी है. खासकर नौकरीपेशा लोगों ने जो उम्मीद लगायी थी, वह पूरी नहीं हुई. वित्त मंत्री ने ईमानदारी से टैक्स देनेवालों को धन्यवाद दिया है. उन्होंने अंतरिम बजट में पांच लाख तक की वार्षिक कर योग्य आमदनी वालों को कर से पूरी तरह से राहत देने की घोषणा को दोहराया है. हालांकि, जिनकी सालाना टैक्सेबल आय पांच लाख से ज्यादा है, वे इस छूट के दायरे में नहीं आयेंगे, क्योंकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
45 लाख तक के घर खरीदने पर मिलेगी 1.5 लाख की अतिरिक्त छूट : वित्त मंत्री ने कहा कि 45 लाख तक की कीमत वाले मकान की खरीद पर, उसपर लेने वाले हाउसिंग लोन के ब्याज पर इस वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख की अतिरिक्त छूट दी जायेगी. पहले सिर्फ दो लाख की छूट मिलती थी. लेकिन अब कुल 3.5 लाख की छूट मिलेगी.
पैन नहीं, तो आधार के जरिये भर सकेंगे आयकर रिटर्न : वित्त मंत्री ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को और सरल कर दिया है. अब इसके लिए पैन की आवश्यकता नहीं रह गयी है. नये बजट प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसके पास आधार कार्ड उपलब्ध है, वह आधार संख्या के साथ आयकर रिटर्न दाखिल कर सकता है.
ई-वाहन लेने वालों को 1.5 लाख रुपये तक के ब्याज पर छूट : वित्त मंत्री ने कहा कि ई-वाहन खरीदने वालों को ऑटो लोन पर 1.5 लाख रुपये तक के ब्याज पर इनकम टैक्स से छूट मिलेगी. छूट पाने के लिए वाहन खरीदने वालों को यह बताना होगा कि उसने ई-वाहन की खरीद की है.
एक साल में एक करोड़ की नकद निकासी पर लगेगा 2% टीडीएस : अगर कोई व्यक्ति बैंक से एक साल में एक करोड़ से अधिक की नकद राशि निकालता है, तो उसपर 2% का टीडीएस लगाया जायेगा.
बिजली बिल एक वर्ष में एक लाख से अधिक दिया तो रिटर्न अनिवार्य
ठेकेदारों, पेशेवरों को 50 लाख रुपये से अधिक के भुगतान पर कटेगा टीडीएस
जीएसटी की प्रक्रिया सरल बनायी जायेगी
एक साल में एक करोड़ नकद निकासी पर 2% टीडीएस