7th Pay Commission Latest News 2023: सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिलनेवाले हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए (HRA) के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. इस बारे में वित्त मंत्रालय के तहत काम करनेवाले व्यय विभाग (DoE) ने एक गाइडलाइन जारी की है. बदले हुए नियमों के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी किन मामलों में हाउस रेंट अलाउंस का हकदार नहीं होंगे, आइए जानते हैं-
हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए (HRA) के नये नियमों के मुताबिक, अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी किसी अन्य को आवंटित सरकारी आवास साझा करता है, तो इस स्थिति में वह हाउस रेंट अलाउंस का हकदार नहीं होगा. इसके साथ ही, केंद्रीय कर्मचारी सरकारी बैंक या कंपनी आदि द्वारा अपने माता-पिता / पुत्र / पुत्री को आवंटित आवास में रहता है, तो उसे हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलेगा.
इसके साथ ही, अगर केंद्रीय कर्मचारी के पति / पत्नी को केंद्र सरकार / राज्य सरकार / स्वायत्त सार्वजनिक उपक्रम / अर्द्ध-सरकारी संगठन आदि द्वारा उसी स्टेशन पर आवास आवंटित किया गया है, चाहे वह उस आवास में रहता हो या वह उसके द्वारा किराये पर लिये गए आवास में अलग रहता है तो उसे हाउस रेंट अलाउंस का हकदार नहीं माना जाएगा.
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