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Train एक्सीडेंट होने पर कितने लाख रुपये का मिलता है मुआवजा, जानें कैसे करें आवेदन

Compensation After Train Accident: भारतीय रेलवे के रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 124 के तहत ट्रेन दुर्घटनाओं में प्रत्येक रेल यात्री की मृत्यु या चोट लगने पर उन्हें बीमा के तहत मुआवजा दिया जाता है.

Compensation After Train Accident: भारतीय रेल के द्वारा रेल दुर्घटना रोकने के लिए हर स्तर पर सुरक्षा के इंतजाम किये जा रहे हैं. कर्मचारियों को जागरुक करने के साथ ही, यात्रियों को भी सुरक्षा के उपाय बताये जाते हैं. इसके बाद भी, कई बार रेल हादसे हो जाते हैं. मगर, क्या आप जानते हैं कि किसी भी तरह के रेल हादसे के बाद भारतीय रेल कर्मचारियों को मुआवजा देती है. भारतीय रेलवे के रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 124 के तहत ट्रेन दुर्घटनाओं में प्रत्येक रेल यात्री की मृत्यु या चोट लगने पर उन्हें बीमा के तहत मुआवजा दिया जाता है. इसी तरह, प्रत्येक रेल यात्री और प्लेटफॉर्म टिकट धारक को किसी दुर्घटना होने पर मृत्यु या चोट लगने पर भी मुआवजा देने का प्रवधान है. रेल अधिनियम की धारा 124-ए के तहत परिभाषित किया गया है कि किसी आतंकवादी कृत्य के कारण मृत्यु/चोट लगने पर, हिंसक हमला होने पर, डकैती, दंगा, गोलीबारी होने पर, यात्रियों को ले जाने वाली किसी ट्रेन में या उसमें किसी व्यक्ति द्वारा की गई आगजनी में, प्रतीक्षालय, क्लॉक रूम, आरक्षण कार्यालय या बुकिंग कार्यालय या किसी भी प्लेटफार्म पर या रेलवे स्टेशन के परिसर के भीतर किसी भी स्थान पर या यात्रियों को ले जाने वाली ट्रेन से किसी यात्री के दुर्घटनावश गिरने पर मुआवजा देने का प्रवधान है.

कितना मिल सकता है मुआवजा

रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गयी जानकारी के अनुसार, मुआवजा लेने के लिए सबसे पहले मृत या घायल यात्री या उसके अधिकृत आश्रितों को रेलवे दावा न्यायाधिकरण से संपर्क करना होगा. वहां रेलवे में यात्रा या दुर्घटना में मौत के साक्ष्य देने होंगे. इसके बाद मुआवजा दिया जाता है. रेलवे के अनुसार, मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर मुआवजा 8 लाख रुपये है. चोट लगने की स्थिति में या चोट की गंभीरता के आधार पर अधिकतम 7.2 लाख रुपये तक दिया जाता है. इसके अलावा, रेल दुर्घटना या मानवयुक्त समपार पर दुर्घटना के तुरंत बाद, मृत यात्री के आश्रितों को 50,000/- रुपये की अनुग्रह राशि, गंभीर रूप से घायलों को 25,000/- रुपये और साधारण रूप से घायलों को 5,000/- रुपये की अनुग्रह राशि भी देखभाल के लिए दी जाती है. उनकी तात्कालिक जरूरतों के लिए अप्रिय घटना के बाद अनुग्रह राशि 15 हजार से लेकर 5 हजार तक दी जाती है.

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किन मामलों में मिलता है मुआवजा

  • आतंकी हमले में मौत या चोट लगने पर

  • ट्रेन या स्टेशन पर हिंसक झड़प में मौत या चोट लगने पर

  • ट्रेन में डकैती के दौरान घायल या मौत होने पर

  • दंगे में ट्रेन पर हमला होने पर घायल या मौत हो जाए

  • बदमाशों की ट्रेन या स्टेशन पर फायरिंग पर

  • क्लॉक रूम में कोई दुर्घटना होने पर

  • रिजर्वेशन काउंटर पर चोटिल या मौत होने पर

  • प्लेटफॉर्म पर चोट या मौत होने पर

  • ट्रेन से गिरने पर चोट लगने या मौत होने पर

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