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DHFL Case: बैंकिंग फ्रॉड केस में CBI का एक्शन, डीएचएफएल के पूर्व सीएमडी व 74 अन्य के खिलाफ चार्जशीट फाइल

DHFL Case: सीबीआई ने बैंक धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए डीएचएफएल के पूर्व सीएमडी कपिल वधावन और 74 अन्य के खिलाफ शनिवार को चार्जशीट दाखिल कर दिया है.

DHFL Case: सीबीआई (CBI) ने 34,615 करोड़ रुपये के सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए डीएचएफएल के पूर्व सीएमडी कपिल वधावन और 74 अन्य के खिलाफ शनिवार को चार्जशीट दाखिल कर दिया है. अधिकारियों ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में दाखिल अपने चार्जशीट में एजेंसी ने तत्कालीन निदेशक धीरज वधावन और पूर्व सीईओ हर्षिल मेहता को भी इस घोटाले में आरोपी बनाया है.

जून में दर्ज किया गया था मामला

अधिकारियों ने कहा कि जांच एजेंसी ने डीएचएफएल बैंक धोखाधड़ी मामले में 17 बैंकों के एक समूह से 34,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में जून में मामला दर्ज किया था, जिससे यह देश का सबसे बड़ा बैंकिंग ऋण धोखाधड़ी मामला बन गया. अधिकारियों ने कहा कि चार्जशीट में एजेंसी ने 18 व्यक्तियों और 57 कंपनियों को नामित किया है, जिनके माध्यम से धन का लेन-देन किया गया था.

जानिए किन्हें किया गया नामजद

अधिकारियों ने बताया कि चार्जशीट में एक अधिवक्ता अजय वजीरानी, व्यवसायी अजय नवंदर, कई चार्टर्ड अकाउंटेंट, डीएचएफएल के पूर्व अधिकारियों और अन्य संबंधित कंपनियों को नामजद किया गया है. सीबीआई ने 17 बैंकों के समूह का नेतृत्व करने वाले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर वधावन और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिन्होंने 2010 और 2018 के बीच डीएचएफएल को 42,871 करोड़ रुपये की ऋण सुविधाएं दी थीं.

जानिए क्या है आरोप

एजेंसी ने अपने आरोप पत्र में आरोप लगाया है कि कपिल और धीरज वधावन ने दूसरों के साथ आपराधिक साजिश में तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, तथ्यों को छुपाया, आपराधिक विश्वासघात किया और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करके बैंकों के समूह को मई 2019 के बाद से ऋण भुगतान में चूक कर 34,615 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की. सीबीआई ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने सार्वजनिक धन का उपयोग करके कपिल और धीरज वधावन के लिए संपत्ति बनाने के संबंध में वित्तीय अनियमितताएं की, धन का गलत इस्तेमाल किया. दोनों अपने खिलाफ धोखाधड़ी के पहले के मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं.

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