नई दिल्ली : भारत के लाखों कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है. जिन लोगों को कर्मचारी पेंशन योजना के तहत अधिक पेंशन पाना है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने वैसे कर्मचारियों के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है. सेवानिवृत्ति कोष का प्रबंधन करने वाले निकाय ईपीएफओ ने बताया कि इसके लिए सदस्य और उनके नियोक्ता संयुक्त रूप से आवेदन कर सकेंगे.
बता दें कि नवंबर, 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 को बरकरार रखा था. इससे पहले 22 अगस्त, 2014 के ईपीएस संशोधन ने पेंशन योग्य वेतन सीमा को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया था. इसके साथ ही, सदस्यों और उनके नियोक्ताओं को ईपीएस में उनके वास्तविक वेतन का 8.33 फीसदी योगदान करने की अनुमति दी थी.
ईपीएफओ ने एक ऑफिस ऑर्डर में अपने फील्ड कार्यालयों द्वारा ‘संयुक्त विकल्प फॉर्म’ से निपटने के बारे में जानकारी दी है. ईपीएफओ ने कहा कि ‘एक सुविधा दी जाएगी, जिसके लिए जल्द ही यूआरएल (यूनिक रिसोर्स लोकेशन) बताया जाएगा. इसके मिलने के बाद क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त व्यापक सार्वजनिक सूचना के लिए नोटिस बोर्ड और बैनर के जरिये जानकारी देंगे. आदेश के मुताबिक, प्रत्येक आवेदन को पंजीकृत किया जाएगा, डिजिटल रूप से लॉग इन किया जाएगा और आवेदक को रसीद संख्या दी जाएगी.
Also Read: EPFO: नये साल से पहले पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, इन लाेगों को मिलेगा ज्यादा पेंशन, पढ़ें पूरी खबर
ईपीएफओ के आदेश में कहा गया है कि संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय के प्रभारी अधिकारी उच्च वेतन पर संयुक्त विकल्प के प्रत्येक मामले की जांच करेंगे. इसके बाद आवेदक को ई-मेल/डाक के जरिये और बाद में एसएमएस के जरिये फैसले की जानकारी दी जाएगी. आदेश में कहा गया है कि ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट के चार नवंबर, 2022 के आदेश के अनुपालन में जारी किए जा रहे हैं.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.