EPS-95: देश के लाखों पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलने वाली है. रिटायर होने के बाद उन्हें पेंशन के सत्यापन के लिए अब अपने बैंक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. सरकार की ओर से पेंशन जारी होने के साथ ही उसका पैसा आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगा. इसके लिए सरकार की ओर से कर्मचारी पेंशन योजना-1995 (ईपीएस-95) के तहत केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) का सफल परीक्षण किया गया है. अब उम्मीद यह की जा रही है कि सीपीपीएस जल्द ही पूरे देश में लागू हो जाएगा.
पेंशन के लिए बैंकों से समझौता करता है ईपीएफओ
समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) के प्रायोगिक परीक्षण के सफल समापन की घोषणा की. श्रम मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि सीपीपीएस मौजूदा पेंशन संवितरण प्रणाली (पीडीएस) से एक आदर्श बदलाव है, जो विकेंद्रीकृत है. इसमें ईपीएफओ का प्रत्येक जोनल और क्षेत्रीय कार्यालय केवल 3-4 बैंकों के साथ अलग-अलग समझौते करता है.
कैसे काम करता है सीपीपीएस
सीपीपीएस में पेंशन शुरू होने के समय पेंशनभोगियों को किसी भी सत्यापन के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी और पेंशन जारी होने पर तुरंत जमा हो जाएगी. सीपीपीएस ईपीएमओ के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. यह प्रणाली पेंशनभोगियों को देश में कहीं भी किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा. यह पहल पेंशनभोगियों के सामने आने वाली लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों को समाप्त करेगी और एक निर्बाध और कुशल वितरण तंत्र सुनिश्चित करती है.
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सीपीपीएस के तहत पेंशनभोगियों को बांटी गई पेंशन
श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया का कहना है कि सीपीपीएस का प्रायोगिक परीक्षण 29-30 अक्टूबर को पूरा हुआ. इस प्रायोगिक परीक्षण के दौरान जम्मू, श्रीनगर और करनाल क्षेत्रों के 49,000 से अधिक ईपीएस पेंशनभोगियों को अक्टूबर, 2024 के लिए लगभग 11 करोड़ रुपये का पेंशन वितरण किया गया. उन्होंने कहा कि ईपीएफओ को अपने सदस्यों और पेंशनभोगियों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए एक अधिक मजबूत और तकनीक-सक्षम संगठन में बदलने के हमारे प्रयासों में यह एक महत्वपूर्ण कदम है.
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बैंक या शाखा बदलने पर भी मिलती रहेगी पेंशन
सीपीपीएस प्रणाली पेंशन भुगतान आदेशों (पीपीओ) को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित किए बिना पूरे भारत में पेंशन का वितरण सुनिश्चित करेगी, भले ही पेंशनभोगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएं या अपना बैंक या शाखा बदल लें. यह उन पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत होगी, जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं.
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