e-Shram Portal Registration मोदी सरकार ने पिछले दिनों असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत की थी. महज चार सप्ताह के भीतर इस पोर्टल पर एक करोड़ से ज्यादा असंगठित कामगारों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है. श्रम मंत्रालय ने रविवार को जानकारी देते हुए कहा कि असंगठित श्रमिकों के लिए बनाये गए ई-श्रम पोर्टल पर अबतक 1 करोड़ से अधिक श्रमिक अपना पंजीकरण करा चुके है. बता दें कि इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वालों को 2 लाख का फ्री में एक्सिडेंटल इंश्योरेंस का लाभ मिलता है. इसका लाभ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मिलता है.
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ई-श्रम पोर्टल असंगठित श्रमिकों से जुड़ा देश का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है और इस पर अबतक एक करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है. मालूम हो कि ई-श्रम पोर्टल पर प्रवासी कामगारों के पंजीकरण की सुविधा के लिए अभियान 26 अगस्त, 2021 को शुरू किया गया था. जिसके बाद से बड़ी संख्या में श्रमिकों ने इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया गया है.
1 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार अब तक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं।
— Ministry of Labour (@LabourMinistry) September 18, 2021
आज ही ई-श्रम पोर्टल की वेबसाइट https://t.co/GyNG8CXU6a पर रजिस्टर करें, जिससे आप तक सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचे।#ShramevJayate #eShram@byadavbjp @Rameswar_Teli @mygovindia @PIB_India pic.twitter.com/YONOX79SBX
बयान के अनुसार पोर्टल के शुरू किये जाने के 24 दिनों में एक करोड़ श्रमिकों ने इस पोर्टल पर पंजीकरण कराया है. विभिन्न क्षेत्रों के असंगठित श्रमिकों का व्यापक डेटाबेस तैयार करने की दिशा में उठाया गया यह पहला कदम है. इसमें निर्माण, परिधान विनिर्माण, मछली पकड़ना, फुटकर विक्रेय, घरेलू काम, कृषि और संबद्ध वर्ग, परिवहन क्षेत्र आदि के असंगठित श्रमिक शामिल हैं. आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार, देश में अनुमानित रूप से 38 करोड़ असंगठित श्रमिक हैं, जिन्हें इस पोर्टल पर पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है.
ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर असंगठित क्षेत्र के मजदूर विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों और श्रमिकों के लिए बने विभिन्न अधिकारों तक अपनी पहुंच स्थापित करेंगे. इस पोर्टल पर रजिस्टर्ज किसी कर्मचारी के साथ कोई दुर्घटना होती है, तो वह स्थायी विकलांगता और मृत्यु की स्थिति में दो लाख रुपये और आंशिक विकलांगता की स्थिति में एक लाख रुपये तक की सहायता राशि पाने का पात्र होगा.
इस योजना के लिए प्रीमियम महज 12 रुपए सालाना है. यह स्कीम हर साल ऑटो रिन्यू होती है या फिर इसे रिन्यू करवानी होती है. इस स्कीम के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल और अधिकतम उम्र सीमा 70 साल है. अगर किसी के पास कई बैंक अकाउंट हैं, तो वह किसी एक बैंक के एक अकाउंट से इस योजना का लाभ उठा सकता है.
आंकड़ों के के मुताबिक, सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से आए हैं. हालांकि, इसमें यह भी कहा गया है कि छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वाभाविक रूप से कम संख्या में रजिस्ट्रेशन होंगे. लेकिन, इस अभियान को केरल, गुजरात, उत्तराखंड, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर और चंडीगढ़ जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में और गति पकड़ने की आवश्यकता है.
इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को पूरी तरह फ्री रखा गया है. इसका रजिस्ट्रेशन किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पर किया जा सकता है. इसके अलावा राज्य सरकार के रिजनल ऑफिस में भी रजिस्ट्रेशन कराए जा सकते हैं. इस पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र का कोई भी कामगार रजिस्ट्रेशन करा सकता है. इनकम के आधार पर कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया है. हालांकि, रजिस्ट्रेशन कराने वाले कामगार को इनकम टैक्सपेयर नहीं होना चाहिए.
इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए eshram.gov.in वेबसाइट पर लॉगिन करें. यहां बैंक अकाउंट डिटेल समेत तमाम जानकारी शेयर की जाती है. सरकार का मकसद है कि रजिस्ट्रेशन होने पर किसी भी जरूरत के समय सरकार डायरेक्ट बेनिफिटिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए उचित लोगों को सही समय पर लाभ पहुंचा सकती है.
Also Read: IRCTC ने चार धाम यात्रा के लिए शुरू की स्पेशल ट्रेन, जानिए किराया समेत अन्य जरूरी डिटेल्सDisclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.