FASTag : अगर आपके पास कार है तो हाईवे पर गाड़ी चलाते वक्त टोल प्लाजा जरूर आया होगा. इन टोल प्लाजा पर आपने टोल टैक्स भी दिया होगा, पर अब NHAI ने नए नियम जारी किए हैं. टोल प्लाजा से गुजरते समय अपने वाहन के सामने की विंडशील्ड पर फास्टैग न लगाने पर भारी जुर्माना लगेगा. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने लोगों को जानबूझकर फास्टैग का उपयोग न करने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं. बिना फास्टैग के पाए जाने वालों को अब नियमित टोल टैक्स से दोगुना भुगतान करना होगा. इस कदम का उद्देश्य फास्टैग प्रणाली के पालन को बढ़ावा देना और देश भर के राजमार्गों पर टोल संग्रह प्रक्रियाओं की दक्षता को बढ़ाना है.
फास्टैग में दोगुना जुर्माना क्यों देना होगा?
अगर आप हाईवे पर गाड़ी चलाते समय फास्टैग के नियमों को लगातार तोड़ते रहते हैं, तो आपको ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है. NHAI ने नियमों का पालन न करने वाले वाहनों पर कठोर दंड लगाने के लिए नियम जारी किए हैं. जिन वाहनों के आगे की विंडशील्ड पर फास्टैग स्टिकर नहीं लगा होगा और जो टोल लेन में प्रवेश करेंगे, उन्हें दोगुना टोल शुल्क देना पड़ेगा. NHAI ने पाया है कि कुछ लोग जानबूझकर फास्टैग नहीं लगवाते हैं, जिससे टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी होती है और अन्य वाहन चालकों को असुविधा होती है.
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कार की विंडशील्ड पर फास्टैग लगाना जरूरी क्यों है?
फास्टैग जारी करने वाले बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि टैग को अलग-अलग बिक्री स्थानों पर जारी किए जाने पर निर्दिष्ट वाहन के सामने की विंडशील्ड पर लगाया जाए. NHAI नेशनल हाईवे पर राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम 2008 के अनुसार उपयोगकर्ता शुल्क कलेक्ट करता है.
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