GST: सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे इस मैसेज का जवाब केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के द्वारा दिया गया है. बोर्ड के द्वारा इस बारे में सोशल मीडिआ प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जानकारी दी गयी कि गंगाजल पर कोई जीएसटी नहीं लगता है.
GST: इससे पहले कांग्रेस के द्वारा भी दावा किया गया था कि सरकार ने गंगाजल पर 18 प्रतिशत माल एवं सेवा कर लगा दिया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सरकार ने गंगाजल पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया है. उन्होंने इसे ‘लूट और पाखंड की पराकाष्ठा’ बताया है.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उत्तराखंड दौरे के बारे में सोशल मीडिया मंच पर लिखा कि मोदी जी, एक आम भारतीय के जन्म से लेकर उसकी जीवन के अंत तक मोक्षदायिनी मां गंगा का महत्त्व बहुत ज्यादा है. अच्छी बात है कि आप आज उत्तराखंड में हैं, पर आपकी सरकार ने तो पवित्र गंगाजल पर ही 18 प्रतिशत जीएसटी लगा दिया है. एक बार भी नहीं सोचा कि जो लोग अपने घरों में गंगाजल मंगवाते हैं, उन पर कितना बोझ पड़ेगा.
GST: CBIC ने सोशल मीडिया पर लिखा कि देशभर में घरों में पूजा-पाठ में उपयोग होने वाले गंगाजल और अन्य पूजा-सामग्री को जीएसटी से छूट दी गई है. जीएसटी लागू होने के बाद से ही से ये सभी वस्तुएं जीएसटी के दायरे से बाहर हैं.
Also Read: Share Market: शेयर बाजार के गिरावट में भी बड़ी कमाई का मौका, ये स्टॉक भर सकते हैं झोली, तुरंत करें तैयारीसीबीआईसी ने कहा कि पूजा सामग्री पर जीएसटी को लेकर जीएसटी परिषद की 18-19 मई, 2017 को हुई 14वीं और तीन जून, 2017 को हुई 15वीं बैठक में विस्तार से चर्चा की गई. इसके बाद इन्हें दायरे से बाहर रखने का फैसला किया गया.
बोर्ड की तरफ से लोगों के साफ करके बताया गया है कि गंगाजल पर 0% GST, काजल, कुंकुम पर 0% GST, बिंदी-सिंदूर पर 0% GST और अल्ता-प्लास्टिक पर 0% GST केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.