HUL GST Notice: भारत की प्रमुख एफएमसीजी कंपनियों में शामिल हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को नये साल की शुरूआत में बड़ा झटका मिला है. कंपनी को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) विभाग ने 447.50 करोड़ रुपये का नोटिस दिया है. इसमें डिमांड और पेनाल्टी दोनों शामिल है. शेयर बाजार को दी गयी जानकारी के अनुसार, टैक्स नोटिस के खिलाफ कंपनी आगे भी अपील कर सकती है. कंपनी का लक्स, लाइफबॉय, रिन, पॉन्ड्स, डब, सर्फ एक्सेल जैसा चर्चित ब्रांड्स का उत्पाद बाजार में उपलब्ध है. कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि कंपनी को ऑर्डर 30 दिसंबर, 2023 और 31 दिसंबर, 2023 को प्राप्त हुए थे और सूचना आज यानि 1 जनवरी, 2024 को जमा की जा रही है, जो ऑर्डर प्राप्त होने के बाद पहला कार्य दिवस है. कंपनी को अलग-अलग जीएसटी जोन से जीएसटी क्रेडिट, सैलरी, अलाउंस आदि विषयों पर पांच नोटिस भेजा गया है. इसमें संयुक्त आयुक्त, सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुंबई पूर्व से 372.82 करोड़ रुपये की राशि और 39.90 करोड़ रुपये के जुर्माने सहित वेतन पर कर की मांग शामिल है. इसके अलावा, वाणिज्यिक कर अधिकारी, बेंगलुरु के उप आयुक्त की तरफ से नोटिस मिला है. 8.90 करोड़ रुपये की अतिरिक्त जीएसटी क्रेडिट और 89.08 लाख रुपये के जुर्माने के आधार पर कर की मांग जारी की गई.
क्या है कंपनी का कहना
जीएसटी विभाग के द्वारा नोटिस मिलने के बाद कंपनी ने कहा कि कंपनी को मिले नोटिस का फाइनेशियल प्रभाव नहीं पड़ेगा. कंपनी का सामान्य ऑपरेशन जारी रहेगा. कंपनी फिलहाल, अपने ऑपरेशन की जानकारी ले रही है. इसके बाद, सभी ऑर्डर पर कंपनी आगे अपील कर सकती है. फिलहाल कंपनी नोटिस का मूल्यांकन कर रही है. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का राजस्व 59,144 करोड़ रुपये था. नोटिस की खबर आने के बाद कंपनी के शेयर मंगलवार को टूट गए. दोपहर 12.09 बजे, कंपनी के शेयर 1.34 प्रतिशत यानी 32.50 रुपये टूटकर 2,619.25 पर कारोबार कर रहा था. जबकि पिछले एक साल में 2.34 प्रतिशत यानी 59.95 रुपये का रिटर्न दिया है.
एलआईसी को 806 करोड़ रुपये का जीएसटी नोटिस मिला
भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने सोमवार को कहा कि कर अधिकारियों ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए कथित तौर पर जीएसटी का कम भुगतान करने के लिए उसे लगभग 806 करोड़ रुपये की मांग का नोटिस भेजा है. सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी एलआईसी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि उसे महाराष्ट्र राज्य के लिए ब्याज और जुर्माने के साथ जीएसटी संग्रह के लिए सोमवार को एक आदेश मिला है. कंपनी ने कहा कि वह निर्धारित समयसीमा के भीतर इस आदेश के खिलाफ आयुक्त (अपील), मुंबई के समक्ष अपील दायर करेगी. नियामकीय सूचना के मुताबिक, इस नोटिस का एलआईसी की वित्तीय, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा है.
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