क्या आपने अब तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है ? क्या आपको मालूम है कब तक लिंक कराना अनिवार्य है ? पैन को आधार से लिंक (How to link PAN with Aadhaar) कैसे किया जाता है ? इन सवालों के जवाब अगर आपको मालूम नहीं है, तो ये खबर आपके लिए है.
दरअसल सरकार ने पैन-आधार लिंकिंग की आखिरी तिथि फिर से बढ़ा दी है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने पिछले साल जून में स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तिथि को लेकर अधिसूचना जारी की थी. जिसके अनुसार पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की तारीख आगे बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 कर दी गई है. इससे पहले पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून, 2020 थी.
1 अप्रैल, 2021 के बाद निष्क्रिय हो जाएगा PAN, देना पड़ेगा भारी जुर्माना
अधिसूचना के अनुसार, यदि आप अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो 1 अप्रैल, 2021 से आपका कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और आप इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 272B के तहत 10000 रुपये का जुर्माना लग सकता है.
PAN निष्क्रिय होने से आपके कई काम हो जाएंगे प्रभावित
आपको मालूम ही है कि अभी के समय में PAN नंबर लोगों के लिए कितना अनिवार्य कर दिया गया है. बैंक में अगर आप बड़ी रकम का लेन-देन करते हैं तो आपको पैन नंबर देना अनिवार्य हो जाता है. उसके बिना न तो आपका बैंक खाता खुलेगा और न ही कोई वित्तीय लेन-देन कर पाएंगे. वर्तमान कानूनों के अनुसार, अपने पैन को आधार नंबर से जोड़ना अनिवार्य है.
पैन को आधार से कैसे करें लिंक ?
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सबसे पहले आप आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं
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मेनू बार पर और ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें
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नयी स्क्रीन पर, अपना विवरण जैसे पैन नंबर, आधार नंबर, आधार के अनुसार नाम दर्ज करें.
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यदि आपके आधार कार्ड में केवल जन्म का वर्ष है, तो आपको यह विकल्प भी देना होगा : ‘मेरे पास आधार कार्ड में केवल जन्म का वर्ष है’
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सभी विवरणों को सत्यापित करें, आखिर में, कैप्चा कोड दर्ज करें और लिंक आधार पर क्लिक करें.
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एक पॉप-अप संदेश आपको सूचित करेगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक जुड़ा हुआ है.
Posted By – Arbind kumar mishra
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