Income Tax: भारत सरकार के द्वारा पैन कार्ड को आधार लिंक करने की आखिरी तारीख जून 2023 में समाप्त हो गयी है. अगर आपने अभी तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया है तो वो निष्क्रिय हो गया होगा. हालांकि, आपको चिंता करने की जरुरत नहीं है. आप फिर भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. दरअसल, आप आसानी से अपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर सकते हैं. इसे आपको, आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 से पहले कर लेना चाहिए. सीए अंकित गौतम बताते हैं कि अगर पैन कार्ड एनएक्टिव है तो भी व्यक्ति अपने आयकर का भुगतान कर सकता है. उसके रिटर्न फाइल करने का तरीका वहीं रहेगा. हालांकि, ऐसा व्यक्ति रिफंड या ब्याज क्लेम नहीं कर सकता है
कैसे होगा इनकम टैक्स फाइल
सीए अंकित गौतम बताते हैं कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति को अपना इनकम टैक्स भरना है जिसका पैन निष्क्रिय है तो उसे सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर उनके अकाउंट में लॉग इन करें. फिर ई-फाइल सेक्शन पर नेविगेट मार्क करें. आयकर दाखिल करने के विकल्प का चयन करें. इसके बाद पूरी जानकारी दें. हालांकि, बिना पैन सक्रिय किये इनकम टैक्स रिफंड भरने से व्यक्ति को घाटा का सामना करना पड़ सकता है.
Also Read: नेशनल पेंशन सिस्टम अब आधार वेरिफिकेशन होगा जरुरी, जानें क्या है नया नियम और कब से होगा लागू
आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कैसे करें
आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना आसान है. हालांकि, इसके लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा. अपना आधार पैन से लिंक करने के लिए सबसे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं. वहां क्वीक लिंक में लिंक आधार कार्ड का विकल्प दिखेगा. यहां अपना आधार नंबर और पैन नंबर डालकर वैलिडेट करें. इसके बाद, पूरी जानकारी दें. आपका आधार पैन से लिंक हो जाएगा. इसके अलावा, आप ऑफलाइन आयकर ऑफिस जाकर भी अपना पैन आधार से लिंक करने के लिए आवेदन दे सकते हैं.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.