25.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

इनकम टैक्स के नए नियम 1 अप्रैल से हो जाएंगे लागू, जानें क्या हैं रूल्स

नई कर व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू हो रही है और इसके परिणामस्वरूप वेतन से आय वाले करदाताओं को टीडीएस में कमी देखने को मिल सकती है. उन करदाताओं के लिए जिनकी कर योग्य आय 7,00,000 रुपये से कम है और जिन्होंने नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना है.

Income Tax New Rules : भारत में इनकम टैक्स के नियमों में आगामी 1 अप्रैल, 2023 से बदलाव हो जाएगा. 1 अप्रैल से इनकम टैक्स के नए नियम लागू हो जाएंगे. जैसे-जैसे हम नए वित्त वर्ष 2023-24 की ओर बढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स नियमों में बदलावों के बारे में पहले से ही जानना बेहद महत्वपूर्ण है. इसका कारण यह है कि नए वित्त वर्ष के पहले दिन से ही प्रस्तावित वित्त विधेयक लागू होता है. यह हमें अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक परिवर्तनों के लिए तैयार और तैयार रखता है.1 फरवरी को संसद में पेश किए गए बजट 2023 में 1 अप्रैल से इनकम टैक्स के नए नियम लागू करने का प्रस्ताव किया गया है. आइए, जानते हैं इनकम टैक्स के नए नियमों के बारे में…

वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए टीडीएस में कटौती

मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, नई कर व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू हो रही है और इसके परिणामस्वरूप वेतन से आय वाले करदाताओं को टीडीएस में कमी देखने को मिल सकती है. उन करदाताओं के लिए जिनकी कर योग्य आय 7,00,000 रुपये से कम है और जिन्होंने नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना है. आयकर अधिनियम, 1961 (आईटीए) की धारा 87ए के तहत प्रदान की गई अतिरिक्त छूट के कारण कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा.

अधिभार में कटौती

इसके अलावा, जिन व्यक्तियों की कर योग्य आय सालाना 5 करोड़ रुपये से अधिक है, उनके लिए नई कर व्यवस्था के तहत लागू अधिभार को 37 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी कर दिया गया है. समग्र टीडीएस में कमी करदाता द्वारा चुनी गई योजना और कर योग्य आय पर निर्भर करेगी. हालांकि, विशेष रूप से करदाताओं के लिए नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने पर कुछ राहत की उम्मीद की जा सकती है.

इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड कर योग्य नहीं

1 अप्रैल से सोने के भौतिक रूप को ईजीआर में और इसके विपरीत सेबी-पंजीकृत वॉल्ट मैनेजर द्वारा किसी भी पूंजीगत लाभ कर से मुक्त किया जा सकता है. इस उपाय का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड की अवधारणा को बढ़ावा देना और सहज रूपांतरण को प्रोत्साहित करना है.

विदेशी उपहार कर योग्य हो जाएगा

भारत के निवासी द्वारा प्राप्त 50,000 रुपये से अधिक का कोई भी उपहार, लेकिन सामान्य निवासी (आरएनओआर) उनके हाथ में कर योग्य नहीं होगा. आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, एक व्यक्ति एनओआर है, यदि कोई व्यक्ति उस वर्ष से पहले के 10 में से 9 वर्षों में भारत में अनिवासी रहा है या सात साल के दौरान 729 दिनों या उससे कम की अवधि के लिए भारत में रहा है.

सूचीबद्ध डिबेंचर पर टीडीएस

आयकर अधिनियम की धारा 193 का प्रावधान कुछ प्रतिभूतियों पर ब्याज के भुगतान के संबंध में टीडीएस से छूट प्रदान करता है. पूर्वोक्त खंड के परंतुक का खंड (IX) प्रदान करता है कि किसी कंपनी द्वारा जारी की गई किसी भी सुरक्षा पर देय ब्याज के मामले में कोई कर नहीं काटा जाना है, जहां ऐसी सुरक्षा डीमैटरियलाइज्ड रूप में है और एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है. हालांकि, अप्रैल से यह छूट वापस ले ली गई है और सूचीबद्ध डिबेंचर सहित ब्याज के सभी भुगतानों से 10 फीसदी टीडीएस काटा जाएगा.

ऑनलाइन गेम से नेट जीत पर टीडीएस और टैक्सेबिलिटी

ऑनलाइन गेम से जीत की करदेयता आयकर अधिनियम की नई धारा 115बीबीजे के प्रावधानों के तहत होगी और ऐसी जीत पर फ्लैट 30 फीसदी कर लागू होगा. ऑनलाइन गेम में जीत से स्रोत पर करों की राशि काट ली जाएगी.

धारा 54 और धारा 54एफ के तहत दावा लाभ सीमित

नए वित्त वर्ष से आयकर अधिनियम की धारा 54 और 54एफ के प्रावधानों के तहत केवल 10 करोड़ रुपये तक के लाभ पर ही छूट मिलेगी. शेष पूंजीगत लाभ यानी 10 करोड़ रुपये से ऊपर अब 20 फीसदी (इंडेक्सेशन के साथ) की फ्लैट दर पर कर लगाया जाएगा. यह ध्यान दिया जा सकता है कि पूंजीगत लाभ से आय पर लागू अधिकतम अधिभार पुरानी व्यवस्था और नई कर व्यवस्था दोनों के तहत 15 फीसदी तक सीमित है.

धारा 54 के तहत एक करदाता को कर लाभ दिया जाता है, जो अपना आवासीय घर बेचता है और बिक्री आय से एक और आवासीय घर का अधिग्रहण करता है. सेक्शन 54एफ के तहत हाउस प्रॉपर्टी के अलावा किसी कैपिटल एसेट को बेचने से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स बेनिफिट मिलता है.

बाजार से जुड़े डिबेंचर पर उच्च पूंजीगत लाभ

मार्केट-लिंक्ड डिबेंचर (एमएलडी) ऐसे उपकरण हैं, जो अंतर्निहित मार्केट इंडेक्स के प्रदर्शन के आधार पर अपने निवेशकों को निश्चित रिटर्न देते हैं. वित्त वर्ष 2023 से इस तरह के उपकरणों के हस्तांतरण या मोचन या परिपक्वता के परिणामस्वरूप पूंजीगत लाभ लागू स्लैब दरों पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ और कर योग्य माना जाएगा. इससे पहले लाभों को प्रकृति में इक्विटी होने का दावा किया गया था और साधन की होल्डिंग अवधि के आधार पर 10 फीसदी/15 फीसदी पर कर लगाया गया था.

Also Read: ITR Form: नये इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी, दो महीने पहले नोटिफाई होने से होंगे ये बड़े फायदे
धारा 24 के तहत उच्च पूंजीगत लाभ कर

अधिग्रहण की लागत या सुधार की लागत में धारा 24 या अध्याय VIए के तहत दावा की गई ब्याज की राशि शामिल नहीं होगी. इसके अनुसार, संपत्ति की बिक्री पर पूंजीगत लाभ अधिक होगा और पूर्व में करदाता द्वारा दावा की गई दोहरी कटौतियों को समाप्त कर दिया जाएगा. इसलिए, जैसा कि आप नए वित्तीय वर्ष में कदम रखते हैं, अपने पैसे के मामले में सही निर्णय लेने के लिए उपर्युक्त परिवर्तनों के प्रति सचेत रहें.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें