Income Tax Return 2023: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का टाइम स्टार्ट हो गया है. ऐसे में अगर आप भी टैक्सपेयर हैं तो आपको इनकम और टैक्स अससेमेंट करना शुरू कर देना चाहिए. हालांकि, टैक्स फाइलिंग का सीजन शुरू ही हुआ है, ऐसे में आपके पास अभी बहुत टाइम है. फिर भी आप जितनी जल्दी टैक्स फाइलिंग का काम निपटा लें उतना अच्छा होगा, क्योंकि भारत में टैक्स रिटर्न फाइल करने में थोड़ी तैयारी की जरूरत होती है.
आप वर्तमान में जो रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, वह वित्त वर्ष 2022-23 में अर्जित आय के लिए है, यानी 1 अप्रैल 2022 और 31 मार्च 2023 के बीच अर्जित आय के लिए आप रिटर्न दाखिल करेंगे. मूल्यांकन वर्ष वित्त वर्ष 2022-23 के लिए समीक्षा वर्ष है, जहां आप अपना रिटर्न दाखिल करते हैं और कर निर्धारण के लिए अपने निवेश की घोषणा करेंगे. वित्तीय वर्ष (यहां वित्त वर्ष 2022-23) के दौरान अर्जित आय के लिए, निर्धारण वर्ष ठीक अगले वर्ष, यानी 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 होगा. इसलिए, मूल्यांकन वर्ष निर्धारण वर्ष 2023-24 होगा.
करदाता की श्रेणी और टैक्स फाइलिंग के लिए देय तिथि-वित्त वर्ष 2022-23 (जब तक बढ़ाया नहीं जाता)
– व्यक्ति / एचयूएफ / एओपी / बीओआई (खातों की किताबों को ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है): 31 जुलाई 2023
– व्यवसाय (ऑडिट की आवश्यकता है): 31 अक्टूबर 2023
– स्थानांतरण मूल्य निर्धारण रिपोर्ट की आवश्यकता वाले व्यवसाय (अंतरराष्ट्रीय/निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन के मामले में): 30 नवंबर 2023
– संशोधित रिटर्न: 31 दिसंबर 2023
– विलंबित/देर से वापसी: 31 दिसंबर 2023
– वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जिन ट्रस्टों के खातों का ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए रिटर्न फाइलिंग की नियत तारीख 31 जुलाई 2023 है. मान लीजिए कि ट्रस्ट को सेक्शन 92ई के तहत फॉर्म नंबर 3सीईबी में एक रिपोर्ट देनी है, तो आईटीआर फाइल करने की नियत तारीख 30 नवंबर 2023 होगी.
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए घरेलू कंपनियों की रिटर्न फाइलिंग की नियत तारीख 31 अक्टूबर 2023 है. हालांकि, अगर कंपनी का कोई अंतरराष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन है और उसे फॉर्म नंबर 3CEB यू/एस सेक्शन में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है. 92ई के मुताबिक, आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2023 होगी.
व्यक्तियों के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि प्रासंगिक निर्धारण वर्ष की 31 जुलाई और उन करदाताओं के लिए 31 अक्टूबर है जिनके खाते ऑडिट के अधीन हैं.
आईटीआर फाइल के लिए आपको इसके लिए कई तरीके के डॉक्यूमेंट्स और कई तरह के प्रूफ कलेक्ट करने होते हैं. ऐसे में आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप आईटीआर फाइल करने जाएंगे तो आपको किन-किन चीजों की जरूरत पड़ेगी.
– पैन कार्ड (PAN Card for Income Tax Return)
– आधार कार्ड (Aadhaar Card for ITR Filing)
– Form 16
– Form-16A/ Form-16B/ Form- 16C
– सैलरी स्लिप
– बैंक अकाउंट डीटेल
– बैंक पासबुक/स्टेटमेंट
– इन्वेस्टमेंट प्रूफ
– Form 26AS
– दूसरे स्रोतों से होने वाली आय (Income from other sources)
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