Income Tax: टैक्स चोरी को लेकर आयकर विभाग के द्वारा सख्त रुख अपनाया जा रहा है. इस मामले में आमलोगों से लेकर बड़े व्यापारियों तक पर कार्रवाई हो चुकी है. मगर अब आयकर विभाग सरकारी संस्थानों को भी अपने रडार पर ले रही है. बताया जा रहा है कि आयकर विभाग ने बैंक ऑफ इंडिया (BOI) पर 564.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) ने कहा कि वह इस आदेश के खिलाफ आयकर आयुक्त, राष्ट्रीय फेसलेस अपील केंद्र (NFAC) के समक्ष अपील दायर करने की प्रक्रिया में है. बैंक का कहना है कि उसके पास जुर्माने में राहत पाने का आधार है. हालांकि, इस नोटिस का असर कल बैंक के स्टॉक पर देखने को नहीं मिला. बाजार बंद होने तक बैंक के शेयर करीब 3 प्रतिशत से ज्यादा तेजी के साथ बंद हुए.
क्यों बैंक ऑफ इंडिया पर हुई कार्रवाई
बैंक ऑफ इंडिया ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि उसे आयकर विभाग, आकलन इकाई से आकलन वर्ष 2018-19 से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 270ए के तहत आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें विभिन्न नियमों के उल्लंघनों पर 564.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसमें कहा गया कि बैंक का मानना है कि उसके पास इस मामले में अपनी स्थिति को उचित रूप से साबित करने के लिए पर्याप्त तथ्यात्मक और कानूनी आधार हैं. इसलिए उम्मीद है कि पूरी जुर्माना मांग कम हो जाएगी. ऐसे में बैंक की वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.
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क्या होगा अकाउंट होल्डर्स पर असर
आयकर विभाग के जुर्माने का असर किसी भी सूरत में सीधे अकाउंट होल्डर्स पर नहीं पड़ेगा. बैंक आयकर आयुक्त के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय फेसलेस अपील केंद्र में जाएगी तो वहां दो चीजें हो सकती है. एक बैंक को जुर्माने में राहत मिलेगी. दूसरी, राहत नहीं मिलेगी. किसी भी स्थिति में अगर बैंक को जुर्माना देना पड़ा तो वो बैंक अपने पास से देगी. इसका भार ग्राहकों पर नहीं आएगा. ऐसे में ग्राहकों का पैसा पूरी तरह से बैंक में सुरक्षित है और कोई एक्सट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा.
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