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आधार से पैन लिंक कराना है जरूरी
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30 जून तक बढ़ी लिंक कराने की अवधि
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नहीं कराया लिंक तो लग सकता है जुर्माना
Aadhar Card-Pan Card Linking: केन्द्र सरकार ने पैन कार्ड (PAN Card) को आधार कार्ड (Aadhar Card) से जोड़ने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी हैं. यानी अब आप 30 जून कर आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं. इससे पहले यह आधार-पैन लिंक की आखिरी तारीख 31 मार्च थी. आधार और पैन को आपस में जोड़ना बेहद जरूरी है. अगर अब भी कोई आधार पैन का लिंग नहीं करता है तो उसे मोटा जुर्माना भी देना पड़ सकता है.
पैन-आधार लिंक नहीं होने लग सकता है जुर्मानाः बता दें, 1 जुलाई से पहले आधार और पैन को लिंक कराना बेहद जरूरी है. अगर दोनों का लिंक नहीं कराया गया तो 10 हजार तक का जुर्माना भी लग सकता है. इस जुर्माने का प्रावधान Income Tax कानून, 1961 में जोड़े गए नये सेक्शन 234 (H) के तहत किया गया है.
पैन को आधार से ऑनलाइन करने का तरीकाः अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से ऑनलाइन लिंक करने के लिए सबसे पहले खुद को रजिस्टर करना जरूरी है. अगर आपका अकाउंट नहीं बना है, तो पहले अकाउंट बना कर खुद को रजिस्टर कर लें, फिर आधार को पैन से जोड़े.
क्या हैं आसान स्टेप्स
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आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर क्लिक करें.
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अपके स्क्रीन में जो पेज खुलेगा उसके लेफ्ट साइड में Link Aadhaar के ऑप्शन पर क्लिक करें.
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जो विंडों खुलेगा उसमें अपना पैन नंबर, आधार नंबर, और आधार कार्ड अंकित नाम लिखें.
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सारी जानकारी सही सही भरें.
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कैप्चा कोड या ओटीपी का ऑप्शन पर क्लिक करें. और उसे भरें.
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अंत में लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक कर दें. आपका आधार-पैन लिंक हो जाएगा.
कैसे पता करें कि आधार पैन से लिंक है कि नहीं.
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सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in पर क्लिक करें.
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लिंक आधार (Link Aadhaar) ऑप्शन पर क्लिक करें.
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पैन-आधार लिंकिंग का स्टेटस जानने के लिए क्लिक हीयर लिखा होगा. इसपर क्लिक करें.
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जो पेज खुलेगा, उसमें पैन और आधार नंबर डालकर व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक कर दें.
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ऐसा करने से आपको लिंकिंग का स्टेटस यहां पर पता चल जाएगा.
Posted by: Pritish Sahay
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