आज के डिजिटल के दौर में यूपीआई मोड के जरिए पैसा ट्रांसफर करना बेहद आम हो गया है. बड़ी संख्या में लोग गूगल पे (GPay), फोन पे (PhonePe) और पेटीएम (Paytm) समेत अन्य यूपीआई (UPI) के जरिए पैसों की लेन देन करते हैं. लेकिन कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वो गलती से दूसरों को खाते में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो अब घबराने की कोई बात नहीं. आपका पैसा आपके खाते में रिफंड हो सकता है.
अगर आपने भी गलती से किसी अन्य खाते में अपना पैसा ट्रांसफर कर दिया है तो आपका पैसा रिफंड हो सकता है. आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक आप अपने ट्रांसफर किए गए पैसों को दोबारा हासिल कर सकते हैं. इसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे. सबसे पहले तो आप जिस माध्यम से पैसे ट्रांसफर किये हैं उसमें शिकायत दर्ज कर दें. आप उनकी कस्टमर सेवा की भी मदद ले सकते हैं.
आरबीआई लोकपाल से की जा सकती है शिकायत: अगर आपका पेमेंट सिस्टम (G Pay, PhonePe, Paytm) रिफंड को लेकर संज्ञान नहीं लेता और तय समय में आपके खाते में रिफंड नहीं आता तो आप आरबीआई में भी शिकायत कर सकते हैं. ग्राहकों के लिए रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से एक सुविधा दी गई है. आप आरबीआई के लोकपाल से इसकी शिकायत कर सकते हैं. हालांकि आरबीआई लोकपाल से तब शिकायत किया जा सकता है जब यूपीआई पेमेंट ट्रांजेक्शन को लेकर आरबीआई के गाइडलाइन का पालन नहीं किया हो.
रिजर्व बैंक का ये है नियम: यूपीआई मोड के जरिए गलत अकाउंट में पैसा जाने को लेकर आरबीआई की वेबसाइट के bankingombudsman.rbi.org.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराना होगा. अपनी शिकायत में ग्राहकों को ट्रांजेक्शन की पूरी जानकारी देनी होगी. जिस अकाउंट में पैसा चला गया है उसकी डिटेल देनी होगी.
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