आयकर विभाग ने देश के करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को 30 सिंतबर तक बढ़ा दिया है. इससे पहले विभाग ने आयकर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तक रखी थी. बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी के संक्रमण को लेकर जारी लॉकडाउन के नियमों के कारण टैक्सपेयर्स को को टैक्स जमा करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहा था.
आयकर दाताओं की इस परेशानी को देखते हुए विभाग ने उन्हें राहत पहुंचाने के लिए डेडलाइन को बढ़ाया है. इसके मुताबिक आयकरदाता वित्त वर्ष 2018-19 का रिटर्न अब 30 सिंतबर तक दाखिल कर पायेंगे.
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आयकर विभाग ने इसकी जानकारी ट्वीट के जरिए दी. विभाग के इस फैसले से देश के लाखों करदाताओं को काफी राहत मिलेगी. आयकर विभाग के ट्वीट में कहा गया है, कोविड महामारी के कारण और करदाताओं की आसानी के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्त वर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019- 20) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन को 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया है.
Covid महामारी द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए एवं करदाताओं द्वारा अनुपालन को और सरल करने हेतु, कें.प्र.क.बो. ने,वित्त वर्ष 2018-19(नि.व. 2019-20)की आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि को 31जुलाई,2020 से 30 सितंबर,2020 तक,दिनांक 29/7/2020 को अधिसूचना जारी कर बढ़ाया। pic.twitter.com/Ts9TPXR6IG
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 29, 2020
बता दें कि इससे पहले वित्त वर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019- 20) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 जुलाई तय की गयी थी. कोविड-19 के कारण देश में लागू किये ल़कडाउन के चलते इसे बढ़ाया गया था. क्योंकि इस अवधि में इनम टैक्स जमा करने में टैक्सपेयर्स को काफी मुश्किलों को सामना करना पड़ रहा था. लोगों को इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आईटीआर के डेडलाइन बढ़ाने का फैसला लिया है जो अब 30 सितंबर कर दी गयी है.
Posted By: Pawan Singh
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