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RBI Guidelines for ATM: अब एटीएम में नहीं होगा कैश, तो लगेगा 10,000 जुर्माना

एटीएम में कैश खत्म ( No Cash In ATM ) होने पर RBI नये नियमों के मुताबिक बैंक को जुर्माना भरना पड़ सकता है. 1 अक्टूबर, 2021 से एक महीने में कुल 10 घंटे से ज्यादा समय तक बैंक ATM खाली रहने पर आरबीआई, बैंकों पर जुर्माना लगाना शुरू कर देगा.

आरबीआई सख्त फैसला: अब अगर आप एटीएम ( ATM ) गये और एटीएम में कैश नहीं हुआ, तो इसका नुकसान बैंक को भुगतना पड़ेगा. कई बार ग्राहकों को एटीएम में कैश ना होने की वजह से एक एटीएम से दूसरे एटीएम में जाना पड़ता है. अब आरबीआई ने सख्त फैसला लिया है. अगर एटीएम में कैश नहीं है, तो बैंक को जुर्माना भरना पड़ेगा.

एटीएम में कैश खत्म होने पर नये नियमों के मुताबिक बैंक को जुर्माना भरना पड़ सकता है. 1 अक्टूबर, 2021 से एक महीने में कुल 10 घंटे से ज्यादा समय तक बैंक ATM खाली रहने पर आरबीआई, बैंकों पर जुर्माना लगाना शुरू कर देगा.

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इस संबंध में आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया है. इसमें कहा, एटीएम में तय समय के दौरान कैश नहीं भरने पर बैंक पर फाइन लगाया जाएगा. RBI ने यह सख्त फैसला इसलिए लिया है क्योंकि एटीएम में पैसे हों, इसके प्रति बैंक कोई लापरवाही ना करे . RBI ने ये फैसला कैश-आउट के कारण एटीएम के डाउनटाइम की समीक्षा के बाद लिया.

अब समझ लीजिए बैंक पर कितना फाइन लगेगा. अगर किसी एटीएम में एक महीने में 10 घंटे से ज्यादा तक कैश नहीं होगा, तो उस स्थिति में 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. बैंक एटीएम में कैश डालने के लिए किसी कंपनियों की सर्विस ले रही है तो भी बैंक को ही जुर्माना भरना पड़ेगा. बैंक भले ही बाद में यह कंपनी से वसूल कर ले.

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एटीएम को लेकर कई नियम बदले गये हैं. ग्राहकों पर भी एटीएम इस्तेमाल करने को लेकर कई तरह के चार्ज लगाये गये हैं. ऐसे में एटीएम की सुविधा को बेहतर करना आरबीआई सुनिश्चित कर रहा है.

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