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Aadhar Card अपडेट कराने के लिए नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर, अब परिवार के मुखिया की सहमति से ही हो जाएगा काम

प्राधिकरण ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के पास इस तरह का कोई दस्तावेज नहीं है, तो वह परिवार के मुखिया की तरफ से एक निर्धारित प्रारूप में की गई स्व-घोषणा को जमा कर सकता है.

Aadhar Card News : अगर आप अपने आधार कार्ड को अपडेट कराने की सोच रहे हैं और इसके लिए आपको कई दफ्तरों या पंचायत के मुखिया के पास साइन कराने और मुहर लगाने के लिए चक्कर लगाना पड़ रहा हो, तो अब यह पुराने जमाने की बात होने जा रही है. इसका कारण यह है कि अब आधार कार्ड को अपडेट कराने के लिए आपको किसी के पास चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बस, आपके परिवार के मुखिया की सहमति से ही आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा.

राशन कार्ड की कॉपी से भी चल जाएगा काम

समाचार एजेंसी भाषा की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने अब भारत के निवासियों को यह सुविधा दी है कि वे अपने परिवार के मुखिया की सहमति से ऑनलाइन ढंग से आधार कार्ड में पते को अपडेट कर सकते हैं. यूआईडीएआई ने मंगलवार को आधिकारिक बयान में कहा कि परिवार के मुखिया से संबंध को दर्शाने वाला कोई दस्तावेज जमा कर निवासी पते को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं. इस तरह के दस्तावेजों के रूप में राशन कार्ड, अंक-पत्र, विवाह प्रमाण-पत्र और पासपोर्ट आते हैं, जिन पर मुखिया और उस व्यक्ति दोनों के नाम एवं संबंध लिखे हों.

दस्तावेज न होने पर परिवार के मुखिया की सहमति जरूरी

प्राधिकरण ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के पास इस तरह का कोई दस्तावेज नहीं है, तो वह परिवार के मुखिया की तरफ से एक निर्धारित प्रारूप में की गई स्व-घोषणा को जमा कर सकता है. बयान के मुताबिक कि परिवार के मुखिया की सहमति से पते को ऑनलाइन तरीके से आधार में अपडेट करने की सुविधा किसी निवासी के बच्चों, पत्नी या माता-पिता जैसे उन करीबी रिश्तेदारों के लिए काफी मददगार होगी, जिनके पास अपने नाम पर सहयोगी दस्तावेज नहीं हैं. विभिन्न कारणों से लोग शहरों एवं कस्बों को बदलते रहते हैं, ऐसे में यह सुविधा लाखों लोगों के लिए मददगार होगी.

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18 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति परिवार का मुखिया

प्राधिकरण के बयान के अनुसार, आधार में दर्ज पते को अपडेट करने की यह नई सुविधा पहले से जारी सुविधा से अलग है. यूआईडीएआई पहले से ही पते के वैध दस्तावेजों के आधार पर अपडेट करने की सुविधा देता रहा है. प्राधिकरण ने यह भी कहा है कि 18 साल से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को परिवार का मुखिया माना जा सकता है और वह अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अपना पता साझा कर सकता है. प्राधिकरण के ‘माई आधार’ पोर्टल पर जाकर पते को ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है. इसके लिए प्राधिकरण ने 50 रुपये का शुल्क भी निर्धारित किया है.

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