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Popcorn GST: थिएटर में पॉपकॉर्न हुआ महंगा, फ्लेवर के हिसाब से चुकानी होगी कीमत, लगेंगे 3 तरह के टैक्स

Popcorn GST: थिएटर में मूवी देखने के शौकीन अक्सर पॉपकॉर्न का आनंद लेते हैं. लेकिन अब पॉपकॉर्न का खर्च इसके फ्लेवर के आधार पर तय होगा. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में पॉपकॉर्न पर नई जीएसटी दरों को निर्धारित किया गया है.

Popcorn GST: थिएटर में मूवी देखने के शौकीन अक्सर पॉपकॉर्न के साथ इसका आनंद लेते हैं. लेकिन अब यह शौक आपकी जेब पर थोड़ा भारी पड़ सकता है क्योंकि पॉपकॉर्न की कीमतें इसके फ्लेवर और पैकेजिंग पर निर्भर करेंगी. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में पॉपकॉर्न पर नई जीएसटी दरें तय की गईं.

Popcorn पर कितनी लगेगी GST ?

निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक के अनुसार थिएटर में परोसे जाने वाले नमक और मसाले वाले ताजे पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी लगेगा बशर्ते यह डिब्बाबंद न हो. वहीं डिब्बाबंद और लेबल वाले पॉपकॉर्न पर 12% जीएसटी लागू होगी. इसके अलावा कारमेल जैसे मीठे पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी लगेगी, क्योंकि इसे शुगर कंफेक्शनरी के रूप में क्लासीफाइड किया गया है.

इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर निर्णय

इंश्योरेंस सेक्टर में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी कम करने की उम्मीदें इस बार भी अधूरी रह गईं. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) के बीच सहमति न बनने के कारण इस मुद्दे को टाल दिया गया. प्रस्ताव था कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी की दर को मौजूदा 18% से घटाकर 5% किया जाए. हालांकि राज्यों ने राजस्व में संभावित कमी के कारण इस पर सहमति नहीं दी. अगली बैठक जनवरी में प्रस्तावित है.

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