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किसान विकास पत्र स्कीम में 124 महीने में पैसे हो जाते हैं डबल.
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पोस्ट ऑफिस या देश के बड़े बैंकों से खरीद सकते हैं यह स्कीम.
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ढाई साल के बाद कभी भी निकाल सकते हैं अपना पैसा.
Post Office Scheme नयी दिल्ली : बुरे वक्त में पैसों की कमी से बचने के लिए हर किसी को बचत करना चाहिए. बचत के लिए अब बहुत प्रकार के निवेश करने वाले प्लान बाजार में मौजूद हैं. लेकिन हम हमेशा यही दुविधा में रहते हैं कि किस प्लान में इंवेस्टमेंट (Investment Plane) करना फायदेमंद रहेगा. साथ ही हमें यह भी चिंता रहती है कि हमारा निवेश किया हुआ पैसा भी सुरक्षित रहे. अगर आप भी निवेश का कोई प्लान बना रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस (Post Office) का किसान विकास पत्र (Kisan Vikas Patra) आपके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकता है.
किसान विकास पत्र (KVP) पोस्ट ऑफिस के साथ-साथ देश के कई बड़े बैंकों से भी खरीदा जा सकता है. यह भारत सरकार की वन टाइम इंवेस्टमेंट प्लान है. इसमें एक तय अवधि के बाद आपका पैसा डबल हो जाता है. इस स्कीम में आप न्यूनतम 1000 रुपये से निवेश कर सकते हैं. इसमें निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है. इसका मेच्योरिटी पीरियड 124 महीनें है.
इस स्कीम में कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है. हां कोई एनआरआई एस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकता है. इस स्कीम के नाम में जो किसान शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वह इसलिए है कि इस स्कीम को किसानों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसमें निवेश कर किसान अपने पैसों को ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं. लेकिन यह स्कीम केवल किसानों के लिए है, ऐसा नहीं है. इस स्कीम को कोई भी भारतीय नागरिक खरीद सकता है.
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किसान विकास पत्र के अंतर्गत एक साल में मौजूदा ब्याज दर 6.9 फीसदी है. वहीं, 124 महीनें में निवेश की गयी राशि दोगुनी हो जाती है. इस योजना के तहत निवेशक कभी भी अपनी राशि निकाल भी सकता है. लेकिन अगर निवेशक एक साल के अंदर अपनी राशि को निकालता है तो उसे कोई ब्याज नहीं मिलेगा. साथ ही कुछ जुर्माना भी देना होगा. वहीं, अगर निवेशक ढाई साल के बाद निकासी करता है तो उसे मौजूदा 6.9 फीसदी वार्षिक की दर से ब्याज भी मिलेगा और जुर्माना भी नहीं लगेगा.
किसान विकास पत्र एक ऐसी निवेश योजना है, जिसका ट्रांसफर भी आसानी से किया जा सकता है. कुछ शर्तों पर इसका ट्रांसफर होता है. खाताधारक की मृत्यु हो जाने पर किसान विकास पत्र नामित के नाम से ट्रांसफर हो जाता है. जैसा कि इसे संयुक्त खाताधारक भी खरीद सकते हैं, ऐसी स्थिति में एक खाताधारक की मृत्यु पर दूसरे के नाम से ट्रांसफर होता है. कोर्ट के आदेश के बाद भी यह ट्रांसफर होता है. किसान विकास पत्र को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफर किया जा सकता है.
किसान विकास पत्र के लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत होती है. अगर आप इस स्कीम को खरीदने जा रहे हैं तो अपने साथ इन दस्तावेजों को जरूर रखें…
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निवास प्रमाण पत्र
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आधार कार्ड
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केवीपी आवेदन फॉर्म
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आयु प्रमाण पत्र
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पासपोर्ट साइज फोटो
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मोबाइल नंबर
Posted By: Amlesh Nandan.
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