Railway Travel Insurance Policy: कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक रेल दुर्घटना में नौ लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए. दुर्घटना का कारण एक मालगाड़ी का तेज गति से आकर कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन से पीछे से टकरा जाना बताया जा रहा है . इन दुर्घटनाओं के कारण अक्सर आम आदमी के मन में एक सवाल पैदा होता है की अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर उनके परिवार का क्या होगा ? इस सवाल का जवाब रेलवे ट्रैवल इंश्योरेंस (Railway Travel Insurance) देता है . रेलवे ट्रैवल इंश्योरेंस की सहायता से भारतीय रेलवे (Indian Railways) यात्रियों की मृत्यु होने पर या घायल होने की स्थिति में मुआवजा देता है .
Railway Travel Insurance Policy सिर्फ 45 पैसा में करती है अपनी यात्रा सिक्योर
Railway Travel Insurance का प्रीमियम सिर्फ 45 पैसा है . अगर किसी दुर्घटना में यात्री घायल हो जाएं या उनकी मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है . इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना में पूरा विकलांग हो जाता है, तो वह रेलवे से 10 लाख रुपये तक का दावा भी कर सकता है. अगर विकलांगता अस्थायी और आंशिक है, तो रेलवे इस प्रीमियम के बदले 7.50 लाख रुपये तक का कवरेज प्रदान करता है . बता दें कि ऑफलाइन टिकट बुक कराने वालों के लिए यह सुविधा नहीं दी गई है और जनरल टिकट में सफर करने वालो को भी ये बीमा नहीं मिलता .
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कैसे पाएं बीमा और क्या है क्लेम करने का तरीका ?
इस बीमा को पाने के लिए आपको IRCTC की वेबसाइट या ऐप से टिकट खरीदना होता है . बुकिंग प्रक्रिया के दौरान, बस एक क्लिक से आपके नाम का यात्रा बीमा बुक हो जाता है . रिजर्वेशन कराने के बाद आईआरसीटीसी की तरफ से इंश्योरेंस कंपनी से संबंधित एक लिंक मिलती है, जिसमें आप अपने नॉमिनी डिटेल भर सकते हैं. कोई हादसा होने पर आप दावा दायर करने के लिए दिए गए लिंक का उपयोग करके बीमा कंपनी की वेबसाइट पर जा सकते हैं . उसके बाद आपको अपने रेलवे टिकट और कंपनी की ओर से तय आईडी कार्ड की कॉपी अपलोड करनी होती है.
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