RBI gold loan new policy : कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus pandemic) के मद्देनजर रिजर्व बैंक (RBI) ने अब लोन लेने वालों को किस्त जमा कराने में छूट (EMI Moratorium) की बजाए गोल्ड लोन के नियमों को आसान कर दिया है. अब देश के लोगों को सोना के गहनों (Gold Jewellary) पर 90 फीसदी तक लोन मिल सकता है. आरबीआई गवर्नर (RBI Governor) शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में दो दिनों तक चली मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में फैसला किया गया.
मार्च 2021 तक ही मिलेगा फायदा
आरबीआई के मौजूदा नियमों के अनुसार, सोना के गहनों पर बैंक उनके मूल्य के 75 फीसदी तक लोन दे सकते हैं, लेकिन एमपीसी की बैठक में किए गए फैसले के बाद अब देश के बैंक सोना के गहनों पर उनके मूल्य के 75 फीसदी के बजाए 90 फीसदी तक लोन उपलब्ध करा सकेंगे. हालांकि, सोना के गहनों पर 90 फीसदी तक लोन उपलब्ध कराने की यह सुविधा सीमित अवधि के लिए निर्धारित की गयी है. आरबीआई के अनुसार, सोना के गहनों पर 90 फीसदी लोन आगामी 31 मार्च 2021 तक ही उपलब्ध कराया जाएगा.
आम नागरिक और छोटे कारोबारियों को मिलेगी सुविधा
केंद्रीय बैंक ने एमपीसी की बैठक के बाद जारी विकास एवं नियामक नीति संबंधी बयान में कहा गया है कि आम गृहस्थों, नये उद्यमियों और छोटे कारोबारियों पर कोरोना वायरस महामारी के आर्थिक प्रभाव को कम करने के मकसद से सोना के गहनों के बदले दिये जाने वाले गैर-कृषि लोन की सीमा मौजूदा 75 फीसदी से बढ़ाकर मूल्य का 90 फीसदी कने का फैसला किया गया है.
फिलहाल 75 फीसदी ही मिलता है लोन
आरबीआई ने इसके लिए बाकायदा दिशानिर्देश भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 1 अप्रैल 2021 से सोना के गहनों पर दिया जाने वाला नया लोन की सीमा फिर से उसके मूल्य के 75 फीसदी के बराबर रह जाएगी. हालांकि, केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा है कि गोल्ड लोन के बार में विस्तृत दिशानिर्देश बाद में जारी किए जाएंगे.
Posted By : Vishwat Sen
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