RBI: भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा पिछले साल दो हजार के नोटों को वापस लेने की घोषणा की थी. अब रिजर्व बैंक ने बताया है कि 19 मई, 2023 तक बाजार में 3.56 लाख करोड़ रुपये का दो हजार का नोट बाजार में मौजूद था. जो 29 फरवरी 2024 केवल 8470 करोड़ रुपये अब मार्केट में हैं. इसका अर्थ है कि बैंक के पास अब 97.62% बैंकनोट वापस आ गए हैं. हालांकि, रिजर्व बैंक ने कहा कि अभी भी दो हजार के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे. बता दें कि रिजर्व बैंक के द्वारा ये फैसला क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लिया गया था. बैंक के द्वारा कहा गया था कि सात अक्टूबर 2023 तक कोई भी आम नागरिक देश की किसी भी बैंक शाखा पर जाकर अपना दो हजार का नोट बदल सकता है.
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नोट बदलने की अभी क्या है व्यवस्था
नोट बदलने की डेडलाइन खत्म होने के बाद, रिजर्व बैंक के द्वारा जोनल ऑफिस में दो हजार के नोट को बदलने की सुविधा दी जा रही है. यहां अभी भी निजी या कंपनी अथवा संस्थान के रुप में दो हजार का नोट जमा किया जा सकता है. आरबीआई के यह 19 कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम में स्थित हैं. जबकि, खाता में रुपया जमा करने के लिए आप किसी भी भारतीय डाक विभाग की शाखा से पैसा आरबीआई को भेज सकते हैं.
एक बार में कितना बदल सकते हैं नोट
रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार, एक बार में अधिकतम 20 हजार रुपये तक के नोटों को बदले जा सकते हैं या खाते में जमा कर सकते हैं. विशेष जानकारी के लिए रिजर्व बैंक की वेबसाइट देख सकते हैं.
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