Reliance Industries: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) को एक बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके साझेदारों के पक्ष में दिए गए मध्यस्थता फैसले को खारिज कर दिया है. अदालत ने केंद्र सरकार की अपील स्वीकार करते हुए एकल न्यायाधीश के पहले के आदेश को रद्द कर दिया. सरकार ने 1.55 अरब डॉलर के गैस निकासी विवाद में रिलायंस पर अनुचित दोहन का आरोप लगाया था. यह फैसला कंपनी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. संभावना है कि रिलायंस अब सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दे सकती है.
क्या है पूरा मामला?
भारत सरकार ने 1.55 अरब डॉलर के दावे को लेकर रिलायंस, बीपी और निको रिसोर्स पर आरोप लगाया था कि उन्होंने ऐसे गैस भंडारों से निकासी की, जिन पर उनका कोई अधिकार नहीं था. जुलाई 2018 में एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता ट्रिब्यूनल ने सरकार के दावे को खारिज कर दिया था. इसके बाद सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया.
दिल्ली हाईकोर्ट पलट दिया फैसला
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने सरकार की अपील स्वीकार करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के पक्ष में दिए गए निर्णय को पलट दिया. फिलहाल, रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि कंपनी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है.
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शेयर बाजार पर असर
इस फैसले के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों पर अस्थिरता बढ़ सकती है. निवेशकों को अब आने वाले अदालती फैसलों पर नजर रखनी होगी. दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले से भारत सरकार को बड़ी जीत मिली है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है. रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए यह झटका जरूर है, लेकिन निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है.
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