RBL Bank Penalized भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को निजी क्षेत्र के ऋणदाता आरबीएल बैंक (RBL Bank) पर जमा, बोर्ड संरचना मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया. आरबीएल बैंक के निरीक्षण के बाद रिजर्व बैंक ने कुछ नियामकीय निर्देशों तथा बैंकिंग नियमन अधिनियम का अनुपालन नहीं करने का मुद्दा उठाया था. इनमें सहकारी बैंक के नाम पर पांच बचत खाते खोलने और बैंक के निदेशक मंडल की संरचना शामिल है.
बाद में केंद्रीय बैंक ने आरबीएल बैंक को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न उसके निर्देशों का अनुपालन नहीं करने और बैंकिंग नियमन अधिनियम के प्रावधानों को पूरा नहीं करने के लिए उसपर जुर्माना लगाया जाए. कारण बताओ नोटिस पर आरबीएल बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उसकी मौखिक दलीलें सुनने के बाद रिजर्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इन उल्लंघनों के लिए जुर्माना लगाने का मामला बनता है.
भारतीय रिजर्व बैंक ने एक अन्य बयान में कहा कि जम्मू-कश्मीर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, श्रीनगर पर भी बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों के लिए उल्लंघन को लेकर ग्यारह लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. बैंक का सांविधिक तौर पर निरीक्षण नाबार्ड ने 31 मार्च 2019 को उसकी वित्तीय स्थिति को लेकर किया था.
इससे पहले हाल ही में आरबीएल बैंक के 99.94 प्रतिशत शेयरधारकों ने इस साल जून से शुरू होने वाले चौथे कार्यकाल के लिए विश्ववीर आहूजा की प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी. विश्ववीर आहूजा 2010 में बैंक ऑफ अमेरिका से बैंक में शामिल हुए थे. अगस्त 2016 में ऋणदाता की सफल लिस्टिंग और अपनी बैलेंस शीट को कई गुना बढ़ाने के पीछे वही थे. हालांकि, बोर्ड ने इस साल जनवरी में जून 2024 तक उनके चौथे तीन साल के कार्यकाल को मंजूरी दे दी थी. जून में रिजर्व बैंक ने जून 2021 से शुरू होने वाले केवल एक वर्ष के लिए उनकी पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी थी.